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 अन्डर ग्राउण्ड मेट्रो ट्रेन के विरूद्ध उच्च न्यायालय में याचिका ग्रहण

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फेस 2 एम जी रोड अन्डर ग्राउण्ड मेट्रो ट्रेन के विरूद्ध मेट्रो रेल प्रबंधन, जिलाधीश, निगम, को नोटिस। 

भानगड उत्तर दिशा व देव गुराडिया  दक्षिण दिशा मे 300 फिट डलान लिए शहर के मध्य एम जी रोड स्थित है । 80 फिट गहराई मे काले पत्थर को काटकर  टनल बनाने से ग्राऊंड वाटर संवर्चना छिन्न भिन्न-भिन्न हो जाऐगी । जबकि इन्दौर भूजल मामले में डार्क झौन में जा चुका है । 55 वर्ष  नर्मदा आने के बाद भी आज आधा शहर भूजल पर निर्भर है ।

ऐतिहासिक धरोहर से 100 मीटर परिधी में एक फिट मट्टी खोदना व उसके बाद 200 उत्खनन निर्माण प्रतिबंधित है । जबकि मेट्रो रुट पर 33 हरोहर स्थित हैं । इसका उल्लंघन करने पर जेल व जुर्माने कि सजा है ।

किसी भी योजना लागू करने से पुर्व जिला योजना समिति का प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है । न्यायालयीन आदेश के बाद भी 1100 दिनों समिति बैठक नहीं हुई है ।प्रभारी मंत्री व जन प्रतिनिधि इसके सदस्य है ।

पहले टेन्डर, फिर नोटिफिकेशन,  फिर अधिग्रहण प्रकिया नियम विरुद्ध अपनाई गयी है ।

इन्हीं मुद्दो को लेकर याचिका 7/1/2025 को किशोर दीपक कोडवानी ने दायर कि । महेश वर्मा व शेखर गिरी सह आचक बने है ।

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