देपालपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सृष्टि चौरसिया के न्यायालय में पुलिस थाना बेटमा द्वारा अपराध क्रमांक 29/ 2016 के अंतर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत उमेश पिता गोवर्धनलाल प्रजापत निवासी गणेश नगर घाटाबिल्लोद तहसील देपालपुर को भारत गैस सिलेंडर जिनकी कीमत लगभग एक लाख रुपए थी को मारुति वैन क्रमांक एमपी 09 वी 0921 में अवैध परिवहन करने पर पुलिस थाना बेटमा में अपराध पंजीयन के पश्चात माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। न्यायाधीश द्वारा 1 वर्ष का कठोर कारावास व ₹1000 का अर्थदंड आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा तीन/सात से वन के अंतर्गत सजा सुनाई गई।शासन की ओर से एडीपीओ एएस मवई ने पैरवी की। मारपीट के मामले में 6 माह का सश्रम कारावास
देपालपुर। स्थानीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती सृष्टि चौरसिया के न्यायालय में पुलिस थाना बेटमा द्वारा कमल पिता शोभाराम निवासी बेटमा के विरुद्ध जयराम के साथ मारपीट के मामले में अपराध क्रमांक 426/2015 धारा 294 323 325 एवं 506 भाग 2-1807 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायधीश के न्यायालय में पेश किया गया था। घटना में फरियादी जयराम को चोट आई थी प्रकरण में गवाह एवं परीक्षण के पश्चात न्यायाधीश महोदय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अंतर्गत 6 माह का सश्रम कारावास एवं ₹500 अर्थदंड किया गया। शासन की ओर से एडीपीओ एएस मावई द्वारा पैरवी की गई थी।
आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत 1 वर्ष का कठोर कारावास

