भोपाल की 25 साल की मॉडल नौकरी के लिए होटल में पहुंची। वहां पर आरोपियों ने उसके साथ खेल कर दिया। फिर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर अपने दोस्तों से रेप करवाया।
भोपाल: मध्य प्रदेश के भोपाल की एक 25 वर्षीय ब्यूटीशियन के साथ रेप हुआ है। उसने अहमदाबाद के ओधव निवासी एक व्यक्ति, मध्य प्रदेश के ही एक अन्य व्यक्ति और उनके दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। शुरुआत में भोपाल के निशातपुरा थाने में दर्ज मामला अहमदाबाद के ओधव थाने को स्थानांतरित कर दिया गया है।
दरअसल, 25 साल की एक युवती भोपाल में ब्यूटीशियन का काम करती है। वह एक मॉडल भी है। उसने पुलिस को शिकायत में बताया कि वह सोशल मीडिया पर एक ग्रुप के माध्यम से ओधव निवासी के संपर्क में आई। उसने उसे मेकअप आर्टिस्ट की नौकरी देने के बहाने अहमदाबाद बुलाया था।
होटल में कर दिया कांड
युवती ने बताया कि वह 5 जुलाई को अहमदाबाद पहुंची। जहां ओधव निवासी आरोपी ने उसे अपने नाम से एक होटल में ठहरने को कहा। पहले कुछ दिनों तक वह उससे नहीं मिला, लेकिन 9 जुलाई को वह होटल आया और उसे एक पेय पदार्थ दिया। उसे पीने के बाद युवती बेहोश हो गई। उसने बताया कि वह आधी रात को जब उठी तो उसे शक हुआ कि आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया है। जब उससे इस बारे में पूछा तो उसने धमकी दी कि और कहा कि अगर मुंह खोला तो वह उसकी पोल खोल देगा। डर के मारे उसे होटल में ही रहने के लिए मजबूर किया।
दोस्तों ने मिलकर किया रेप
युवती ने पुलिस को बताया कि वह 11 जुलाई को भोपाल लौटने से पहले कुछ दिन होटल में ही रही। कुछ दिनों बाद उसे ओधव निवासी और उसके बाद एक अन्य व्यक्ति का फोन आने लगे। उसने खुद को मध्य प्रदेश का निवासी बताया। उसने गंदी वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया और होशंगाबाद जिले के पिपरिया में मिलने के लिए मजबूर किया।
भोपाल पुलिस ने अहमदाबाद भेजा केस
उसने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश के उस व्यक्ति ने पिपरिया के एक होटल में उसके साथ बलात्कार किया। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इलाके के कई होटलों में उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। बाद में पीड़िता ने भोपाल पुलिस से संपर्क किया, जिसने मामला ओधव पुलिस को सौंप दिया।
ओधव पुलिस निरीक्षक पीएन ज़िंज़ुवादिया ने बताया कि हम अभी मामले की जांच कर रहे हैं। और उस होटल के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं जहां कथित तौर पर मारपीट हुई थी। आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस ने बीएनएस धारा 64(1) (बलात्कार), 351(3) (आपराधिक धमकी) और 3(5) (आपराधिक कृत्य में समान आशय) के तहत दर्ज किया गया है।

