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 महाकाल लोक फेज-2 का काम रोक दिया एक घर ने

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक फेज-1 का लोकार्पण कर दिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं फेज-2 में सरकारी अफसर उलझकर रह गए हैं। यहां एक घर ऐसी पहेली बन गया है, जिसने महाकाल का मेन एंट्रेस ही रोक रखा है। मामला अदालत में है और घर आज भी महाकाल मंदिर के सामने खड़ा है। इससे महाकाल लोक फेज-2 का काम लेट हो सकता है।

इस घर का पेंच जल्द नहीं सुलझा तो क्या हालात बन सकते हैं…

ये घर है परचुरे परिवार का। लंबाई-चौड़ाई मिलाकर यह तकरीबन 1500 वर्गफीट पर बना है। यहां कुल 11 भवन बने हुए थे। इनमें से प्रशासन महाकाल लोक और एंट्रेस के लिए 10 मकान हटा चुका है। बस यही एक मकान रह गया है। जुलाई 2021 में उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने इन मकानों का अधिग्रहण कर उन्हें हटाने के आदेश दिए।

टीम ने मकान मालिकों को धारा-11 में नोटिस भेज दिए और मकान खाली करने के लिए कहा था। खातों में सरकारी स्तर पर तय मुआवजा राशि ट्रांसफर कर दी गई। रुपए मिलते ही 11 में से 10 मकान मालिकों ने घर खाली कर दिए। इनमें महाकालेश्वर मंदिर के सामने 168 नंबर के मकान में रहने वाले शेखर गणेश परचुरे के परिवार ने मुआवजा राशि लौटाते हुए घर खाली करने से ही मना कर दिया। इससे अफसर हैरान रह गए और उज्जैन से भोपाल तक के अफसर टेंशन में आ गए।

30 जुलाई 2021 को अवॉर्ड पारित होने के बाद 23 नवंबर 2021 को घर तोड़ने के आदेश हुए। 24 नवंबर 2021 को परचुरे परिवार ने अदालत की शरण ले ली। इंदौर हाईकोर्ट में रिट याचिका क्रमांक WP 24629/2021 लगाई गई, जिसमें इन्हें स्टे मिल गया। परिवार ने न्यायालय में तथ्य रखे कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया से पहले पुनर्वास, सामाजिक प्रभाव आदि विषयों को दरकिनार किया गया।

यह है मकान को हटाने की वजह

महाकाल मंदिर के आसपास 70 मीटर तक मार्ग को चौड़ा किया जाना है। इसी हिस्से में ऊपरी भाग पर गार्डन, लैंड स्केपिंग के साथ ही लॉन भी बनाया जाना है। यहां से श्रद्धालु शिखर दर्शन कर सकेंगे। इसके नीचे न्यू वेटिंग रूम का निर्माण होगा। 11 मकानों के हटने पर विस्तार के लिए 1274 वर्ग मीटर भूमि उपलब्ध होगी। इसी जमीन पर महाकाल वन क्षेत्र का विकास भी होना है।

मकान पर जल्द ही कब्जा लेंगे: SDM

SDM संजय साहू ने बताया- महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के लिए सामने की ओर के 11 मकानों का भूअर्जन किया गया था, जिसमें एक मकान परचुरे परिवार को हाईकोर्ट से स्थगन आदेश मिला था। 10 मकानों का कब्जा लिया जा चुका है। शेष एक मकान पर कब्जे के लिए हाईकोर्ट में मंदिर समिति की ओर से दावा पेश किया जा चुका है। कोर्ट में जैसे ही केस नंबर पर आएगा, कोशिश करेंगे, जल्द ही मकान पर कब्जा लिया जाए।

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