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अक्षय बम को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं

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इंदौर लोकसभा के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार रहे बीजेपी नेता अक्षय बम पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। उनका गिरफ्तारी वारंट थाने पहुंच चुका है और डीसीपी का स्पष्ट कहना है कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। इधर बीजेपी नेता अक्षय कांति बम को अग्रिम जमानत पर हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। इस मामले में अगली सुनवाई अब 24 मई को होगी। कानूनन तब तक पुलिस अक्षय बम को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है।

अक्षय कांति बम पर 17 साल पुराने आपराधिक प्रकरण में हत्या के प्रयास की धारा भी लगा दी गई ​थी। इसी मामले में कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया जोकि थाने में पहुंच चुका है। कोर्ट ने पुलिस से अक्षय कांति बम और उनके पिता कांति बम को अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अक्षय कांति बम पर सन 2007 में खजराना थाने में एक केस दर्ज किया गया था। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसी मामले में सुनवाई के दौरान अक्षय बम पर हत्या का प्रयास की धारा 307 भी बढ़ा दी गई है। मामले में उन्हें 10 मई को कोर्ट में उपस्थित होना था लेकिन वे नहीं पहुंचे। इसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया।

अक्षय बम और उनके पिता कांति बम को न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश पर पुलिस का कहना है कि कानून का पालन किया जाएगा। हालांकि गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी उनके घर के बाहर सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी वारंट पर उचित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने उनके परिवार को प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा दी है।

इस बीच शुक्रवार को अक्षय बम को ​​अग्रिम जमानत पर भी हाईकोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। इंदौर खंडपीठ में याचिका पर सुनवाई हुई तो फरियादी युनूस ने आपत्ति जताई। इसके बाद कोर्ट ने 24 मई को सुनवाई करने की बात कही। ऐसे में अक्षय बम पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है।

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