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काली मिर्च तथा हल्दी में मिलावट करने वाले व्यापारी सहित एक अन्य अपराधी को किया गया रासुका में निरूद्ध

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इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने आज आदेश जारी करते हुए काली मिर्च तथा हल्दी में मिलावट करने वाले एक व्यापारी सहित एक और अन्य अपराधी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) में निरूद्ध करने के आदेश जारी किये हैं। मिलावटखोर आरोपी कमल जैन पिता गोकुल जैन तथा एक अन्य आरोपी राकेश पिता बद्रीलाल भामी को रासुका में निरूद्ध करते हुए गिरफ्तार करने के आदेश दिये हैं। बताया गया कि सिद्धार्थ नगर निवासी कमल जैन पिता गोकुल जैन के विरूद्ध धारा 272, 273 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। एसटीएफ एवं खाद्य विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कमल जैन के पालदा स्थित फर्म सुखलाल संस में छापामार कार्यवाही की गई। मौके पर आरोपी को खाद्य सुरक्षा मानकों के विपरित जाकर अवैध हल्दी पाउडर, काली मिर्च को पॉलिस प्रोसिस कर चमकदार बनाकर घटिया अमानक हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पोलिस प्रोसिस कर मानव जीवन को खतरे में डालने जैसे आपराधिक कृत्य करते पकड़ा गया। अपराधी के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही नहीं की जाने पर भविष्य में अन्य व्यक्तियों द्वारा उक्त कृत्य का अनुशरण कर आम नागरिकों के जीवन को संकट में डालने की संभावना को देखते हुए अपराधी के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही की गई है। इसी तरह एक अन्य आरोपी गोमा की फेल निवासी राकेश पिता बद्रीलाल वर्ष 1994 से लगातार आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त हैं। आम जनता को डराने-धमकाने, अवैध हथियार लेकर घूमने, आम जन से गाली गलौच करने एवं अवैध वसूली जैसे आपराधिक कृत्य करने पर इन्हें रासुका में निरूद्ध किया गया है।

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