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अतीक को 44 साल में पहली बार सजा

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लखनऊ

माफिया अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा हुई। अतीक की क्राइम हिस्ट्री बहुत लंबी है। उस पर पहला केस 1979 में दर्ज हुआ था, अब 44 साल बाद उसे पहली बार सजा हुई है। पहली ही सजा में उसे उम्रकैद मिली है। उस पर 101 मुकदमे दर्ज हैं, इनमें से करीब 50 केस कोर्ट में चल रहे हैं।

पहली सजा में इतना समय इसलिए लगा, क्योंकि अतीक और उसकी गैंग के खिलाफ दर्ज ज्यादातर मुकदमों में गवाह पलटते रहे। उसके खिलाफ दर्ज 14 मुकदमों में अब तक गवाह मुकर चुके हैं। 4 मुकदमे तो राज्य सरकार ही वापस ले चुकी है। उसके खिलाफ दर्ज 12 मुकदमों में ट्रायल तक नहीं हो पा रहा था।

50 मामलों में कोर्ट में चल रही सुनवाई

तीन और मुकदमों में फैसला जल्द आने की उम्मीद
ADG अभियोजन आशुतोष पांडेय के मुताबिक माफिया अतीक अहमद पर 1996 से अब तक दर्ज मुकदमों में से 50 मुकदमे कोर्ट में विचाराधीन हैं। आज (मंगलवार) उसके और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ के खिलाफ प्रयागराज के धूमनगंज थाना में दर्ज उमेश अपहरण कांड में फैसला आया है। वहीं, उससे जुड़े 3 मुकदमों में अभियोजन की पैरवी के चलते जल्द फैसला आने की उम्मीद है। इनका ट्रायल कोर्ट में चल रहा है।

12 मुकदमों में नहीं हो पा रहा था ट्रायल
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक माफिया अतीक अहमद के 12 मुकदमों में वकीलों के लगातार कोर्ट में प्रार्थना पत्र देने से ट्रायल नहीं हो पा रहा था। इसके बाद ADG आशुतोष पांडेय ने रिव्यू किया। एडिशनल डायरेक्टर, प्रॉसिक्यूशन, प्रयागराज रेंज राजेश कुमार श्रीवास्तव ने उन्हें कोर्ट में रखा। अब अतीक के इन 12 मामलों की कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

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14 मामलों में गवाह मुकरे, 4 मुकदमे सरकार ने वापस लिए

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