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लसूड़िया में रेसिडेंशियल बिल्डिंग का कर रहे थे कमिर्शयल उपयोग, प्रशासन ने ढहाया

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इंदौर|

रविवार सुबह नगर निगम की जेसीबी का पंजा महालक्ष्मी नगर में एक निर्माणाधीन होटल पर चला। बाहरी तौर पर तो यह भवन निर्माणाधीन नजर आ रहा है, लेकिन प्रशासन को यहां होटल संचालित होने की सूचना मिली थी। होटल में अनैतिक कार्य हो रहे थे। प्रशासन भवन मालिक पर भी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।

गुंडे, ड्रग माफिया, भूमाफिया और अब अनैतिक कार्य संचालित करने वाले होटलों पर निगम का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। नगर निगम और जिला प्रशासन शहर को “क्लीन सिटी” बनाने में लगा है। जहां कचरे से शहर को बाहर किया जा रहा है, वैसे ही शहर के अंदर अनैतिक कार्य और माफियाओं को भी शहर से बाहर करने का काम भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में निगम और जिला प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर के महालक्ष्मी नगर में बनी होटल पर रिमूवल की कार्रवाई की है।

निगम उपायुक्त देवेन्द्र सिंह ने बताया कि गोपाल कुमावत द्वारा लसूड़िया थाना क्षेत्र में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था। नियम के अनुसार बिल्डिंग के आसपास एमओएस निगम के नियम के अनुसार नहीं छोड़े जाने के कारण यह कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में बिल्डिंग मालिक द्वारा 1500 वर्गफीट प्लाॅट पर G+2 भवन की रेसिडेंशियल परमिशन प्राप्त कर कमर्शियल उपयोग के लिए G+3 का निर्माण किया जा रहा था। यहां होटल मालिक मोहम्मद अली उस्मानी पर भी प्रशासन कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।

होटल स्वीट हार्ट पर रिमूवल

पिपलियाहाना स्थित होटल स्वीट हार्ट पर भी टीम ने कार्रवाई की। यहां शिकायत के आधार पर कमरों में कई आपत्तिजनक सामग्री भी मिली है। लंबे समय से पुलिस को सूचना थी कि होटल की आड़ में संचालक कई अनैतिक गतिविधियां भी संचालित कर रहा है। मोहम्मद अली उस्मानी के खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में प्रकरण दर्ज है। होटल का निर्माण 15 बाय 60 के प्लाट पर किया हुआ था। बिल्डिंग के आसपास एमओएस निगम के नियम के अनुसार नहीं छोड़े जाने के कारण यह कार्रवाई की गई है। ​​​​​​

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