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GST का दायरा बढ़ाया; प्लंबर, केटरिंग, ब्रोकर, फोटोग्राफी का काम करने वालों को भी चुकाना होगा टैक्स

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इंदौर

प्रदेश में अब सैलून, प्लंबर, केटरर, ब्रोकर, फोटोग्राफर सहित दर्जनों प्रोफेशनल्स को भी जीएसटी चुकाना होगा। दरअसल, सेल्स टैक्स विभाग ने अधिकारियों को जिला स्तर पर करदाता बढ़ाने का अलग-अलग लक्ष्य दिया है। प्रदेश का वाणिज्यिक कर विभाग जिलावार 25 जनवरी से 25 फरवरी तक करदाता बढ़ाने का अभियान चलाएगा।

आयुक्त ने संभागीय उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त सहित विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने जिलों में आबादी के मान से नए करदाताओं का पंजीयन कराएं। कमाई के हिसाब से अब भी विभिन्न श्रेणी के लाखों लोग जीएसटी मुक्त हैं। इन्हें इसके दायरे में लाया जाएगा।

20-40 लाख टर्न-ओवर वाले ये व्यवसायी जीएसटी के दायरे में

टैक्स चोरी राेकने दवाओं के कच्चे माल पर क्यूआर कोड

नकली दवा के कारोबार और टैक्स चोरी रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि अधिनियम 1945 के तहत नोटिफिकेशन जारी कर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स (एपीआई) पर क्यूआर कोड लागू कर दिया है। यह फैसला 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। इससे दवाओं के निर्माण में शुद्धता आएगी और टैक्स चोरी थमेगी। इंदौर में एपीआई का डेढ़ हजार करोड़ का कारोबार होता है।

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