उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शिष्या से दुष्कर्म के 12 साल पुराने मुकदमे में पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को एमपीएमएलए कोर्ट ने दोषमुक्त करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
स्वामी चिन्मयानंद के अधिवक्ता ने बताया कि सारे आरोप झूठे पाए गए हैं। उधर, पीड़िता की वकील ने कहा है कि वह अदालत के निर्णय से संतुष्ट हैं। बता दें कि वर्ष 2011 में आश्रम की शिष्या ने स्वामी चिन्मयानंद पर दुष्कर्म समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया था। इस मुकदमे में अभियोजन व बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें व बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुनाते हुए स्वामी चिन्मयानंद को दोषमुक्त करार दिया।