रतलाम/आलोट। जिले के आलोट थाना क्षेत्र में पुलिस ने सहारा इंडिया कंपनी प्रमुख सुब्रत राय सहारा के खिलाफ धोखाधड़ी (Fraud) का केस दर्ज किया है। मामले में छ: अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। आलोट के एक निवेशकर्ता के साथ 2 लाख 68 हजार रुपये की धोखाधड़ी (Fraud) करने के मामले में यह केस दर्ज किया गया है। आलोट पुलिस के अनुसार विक्रमगढ आलोट निवासी बंकटलाल पिता रमेशचंद्र सेठिया ने पुलिस को बताया कि 25 अगस्त 2012 से अब तक सहारा इंडिया आफिस कारगिल चौराहा पर उनसे 2 लाख 68 हजार 700 रुपये योजनाबद्घ तरीके से लिए गए और फिर रुपये नही लौटाए। पुलिस ने सहारा के संस्थापक अध्यक्ष सुब्रतराय सहारा व सहारा इंडिया से जुड़े छ: लोगों के खिलाफ इस मामले में धारा 420 भादवि एवं म.प्र.निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 6 (1) के तहत केस दर्ज किया है। गौरतलब है कि आलोट में पिछले कई दिनों से सहारा में निवेश करने वाले निवेशकर्ताओं द्वारा राशि की वापसी की मांग की जाती रही है।