CAA यानी सिटिजनशिप एमेंडमेंट एक्ट 2019 को लेकर केंद्र की ओर से अब तक कोई नियम नहीं बने हैं. इस बीच गृह मंत्रालय ने 28 मई को एक गैज़ेट जारी किया है जिसके मुताबिक अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंगाए गए हैं. इस गैजेट में गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे गैर मुस्लिमों से नागरिकता के लिए आवेदन मंगाए गए हैं. इसमें हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को शामिल किया गया है. नागरिकता के लिए इन्हें आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे
इन 13 जिलों में रह रहे गैर मुसलमानों को CAA के बिना ही नागरिकता देगी भारत सरकार

