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कच्ची डायरी में हिसाब:किताब को हाई कोर्ट ने गलत नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार

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इंदौर

बाणगंगा पुलिस द्वारा भूमाफिया नीलेश, पवन और सोनाली अजमेरा पर दर्ज केस में हाई कोर्ट ने राहत देते हुए कहा कि डायरी में हिसाब को गलत नहीं मान सकते। कालिंदी गोल्ड टाउनशिप के मामले में आरोपियों ने जमानत व केस निरस्त करने की याचिका लगाई थी।

हाई कोर्ट ने कहा कि लोग सामान्य हिसाब-किताब डायरी में लिखते हैं। यह अपराध नहीं है। फैसले के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हुए कहा कि डायरी में सौदे लोगों से धोखाधड़ी है। अरबों के गबन, जमीनों की धोखाधड़ी हो चुकी है। आरोपियों ने प्लॉट की बुकिंग कानूनी दस्तावेज के बजाय डायरी में की थी। मामले में चंपू अजमेरा जेल में है।

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