इंदौर ।पिछले 45 महीनों से आंदोलनरत सैंचुरी के श्रमिक आज सुबह इंदौर पहुंचे और उन्होंने लोहा मंडी से कमिश्नर कार्यालय तक रैली निकाली तथा बाद में श्रम आयुक्त कार्यालय पर जोरदार नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया और दिन भर धरना दिया। श्रमिक जनता संघ के बैनर तले और मेेेेधा पाटकर के नेतृत्व में हुए इस धरने और प्रदर्शन में 400 से ज्यादा मजदूर और महिलाएं शरीक थी। रात 8बजे तक चले इस धरना प्रदर्शन में विभिन्न वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि बिरला मैनेजमेंट द्वारा फर्जी तरीके से मील की बिक्री की गई है और मजदूरों को जबरिया तरीके से वीआरएस दिया गया है जो हमें मंजूर नहीं है । सेंचुरी के 873 श्रमिक और कर्मचारियों ने जब भी VRS नकारा है, तब जरूरी है शासन ने हस्तक्षेप करके बिक्री अनुबंध और रजिस्ट्रियों की जांच करना तथा सभी श्रमिकों को रोजगार सुनिश्चित करना। मध्य प्रदेश और देशभर बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं युवा, आत्महत्याओं के लिए मजबूर हैं, किसानों की तरह! क्या राज्य शासनने, श्रममंत्रालय और मुख्यमंत्री श्रमिकों के पक्ष में अगुवाही नहीं करेंगे? क्या उद्योगपतियों की मनमानी नहीं रोकेंगे। क्या VRS के नाम पर ‘अनैच्छिक सेवानिर्वित्ति’ की साजिश से श्रमिकों की जिंदगी की बर्बादी को नहीं रोक पाएंगे? हम चाहते हैं त्वरित हस्तक्षेप, विवाद का सुलझाव यही बात उन्होंने श्रम आयुक्त से मिलकर भी कहीं और कार्यवाही की मांग की।
मजदूरों का कहना था कि मध्य प्रदेश सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और मजदूरों का रोजगार बचाना चाहिए , तथा पूरे फर्जी सौदा की भी जांच की जाना चाहिए । प्रतिनिधिमंडल में मेेेधा पाटकर के साथ रामस्वरूप मंत्री, नवीन मिश्रा, संजय चौहान, राजेेश खेते, ,श्रीमती ज्योति भदाने, राजन तिवारी संतलाल दिवाकर सहित विभिन्न मजदूर प्रतिनिधि शरीक थे श्रम आयुक्त ने आश्वस्त किया कि जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वह करेंगे और मजदूरों का रोजगार बचाने की कोशिश होगी ।इसी तरह विभिन्न मुद्दों की चर्चा करते हुए संभागायुक्त से भी मेधा पाटकर नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मिला । विस्तार से सैंचुरी के सौदे में हुए फर्जीवाड़े, स्टांप ड्यूटी की चोरी तथा मजदूरों के साथ की जा रही साजिशों को बताया तथा कार्यवाही की मांग की।
मध्य प्रदेश के श्रम आयुक्त और इंदौर के संभाग आयुक्त को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है किदोनों मिल्स की भूमि कुल 83 एकड होकर, व्यावसायिक वर्ग में परिवर्तित है। प्रत्यक्ष में औद्योगिक वर्ग में व्यपवर्तन जरूरी था। लेकिन सेंचुरी ने उसे ‘कृषि भूमि’ वर्ग में दिखाकर, उसी रेट से दो BTA और दो रजिस्ट्रियों के अनुसार बेची हुई दिखाई है। यह फर्जीवाड़ा होकर स्टांप ड्यूटी कम भरने की साजिश यानी शासकीय तिजोरी की चोरी और अपराध है। 2- यह सेंचुरी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की संपदा राष्ट्रीय हाईवे से लगत होते हुए भी काफी भूमि रास्ते से अंदर मानकर शासकीय गाइडलाइन से कम रेट पर बेची गई दिखाई है।3- सेंचुरी यार्न और सेंचुरी डेनिम मिल्स की संपदा, जो पूर्व के अधिकृत कागजों में दिखाई है, उसमें बदलाव दिखाया है। 4- पहले 2017 में किया BTA और अभी के दो BTA में फर्क है जो बिनाधार है। मात्र संपदा का मूल्यांकन कम करके स्टांप ड्यूटी कम करने के लिए ही किया गया है।5- VRS नकारने वालों को जबरन किस आधार पर एक या दो किस्तों में राशि का भुगतान किया है स्पष्ट नहीं है। सेंचुरी के संबंध में करीबन 300 श्रमिकों की 2012 के अनुबन्ध अनुसार एरियर्स तथा ठेका मजदूरों का हक और सेवा सुविधा न देने संबंधी।
इस स्थिति में किए BTA और रजिस्ट्री बिक्री की पूरी जांच, धरातल पर भी होनी जरूरी है, उसमें हमारी सहभागिता भी। फर्जी बिक्री होने पर भी 25 (FF) का आधार बनाकर VRS अनैछिक रूप से 873 श्रमिकों पर थोपा जाना गैरकानूनी है। यह बात 06.04.2018 के उच्च न्यायालय के आदेश में भी स्पष्ट रूप से कही गई है। कृपया आप पूरी और सच्ची तथा न्यायपूर्ण जांच, हमारी सुनवाई के साथ तत्काल करवाएं। हमारी अपेक्षा और आग्रह है कि मनजीत की दोनों कंपनियों से सेंचुरी ने वर्षों तक पसीना बहाने वाले कुशल श्रमिक और कर्मचारियों को लेना मना करने से रोजगार का अधिकार याने जीने का अधिकार भी कुचला जा रहा है। इस स्थिति में मध्यप्रदेश शासन ने हस्तक्षेप करते हुए, जो मिल्स मनजीत की कंपनियां चला सकती हैं तो सेंचुरी कंपनी या श्रमिक संस्था से चला कर या दोनों पक्षकारों को मंजूर विकल्पों द्वारा रोजगार सुरक्षित करें, यही न्याय पूर्ण होगा। तब तक मनजीत के नुमाइंदे या सेंचुरी कंपनी श्रमिक और कर्मचारियों को उन्हें सालों पहले आवंटित आवास से बाहर न करें, यह जवाब की अपेक्षा में, भी सुनिश्चित करें।
रामस्वरूप मंत्री

