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सत्यनारायण पटेल को इंदौर जिला न्यायालय ने 2018 के मामले में सुनाई सजा

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इंदौर

इंदौर जिला न्यायालय ने पूर्व कांग्रेस विधायक को गुरुवार को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया। कांग्रेस नेता सत्यनारायण पटेल के खिलाफ देपालपुर में धरना-प्रदर्शन एवं सभा को लेकर धारा 188 और 143 के तहत केस दर्ज किया गया था। जिसके बाद उन्हें 41 नंबर कोर्ट में गुरुवार को सजा सुनाई गई। सजा सुनाने पर पटेल ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन किया था, कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं।

न्यायालय ने 2018 में देपालपुर में किसानों के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करने पर पटेल सहित उनके 13 साथियों को सजा सुनाई है। पटेल व उनके सहयोगियों को तृतीय व्यवहार न्यायाधीय सुरेश यादव ने अपने फैसले में धारा 143 में एक दिन की सजा (कोर्ट समाप्त होने तक) और धारा 181 में 10,000 का जुर्माना लगाया है।

पटेल के साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य कृपाराम, पूर्व पार्षद महेश पाटीदार, मोहन चौधरी, इकबाल मंसूरी, पूर्व पार्षद निराला डागर, पोपसिंह मालवीय, संतोष जाट, मिथिलेश जोशी, मोहन पटेल, आदित्य अग्निहोत्री, वासुदेव सरपंच, विनोद दरबार और कमल जाधव शामिल हैं। कोर्ट ने पटेल को ऊपरी अदालत में अर्जी दाखिल करने के लिए 30 दिन की मोहलत भी स्वीकृत की।

बता दें कि 2018 में पटेल ने किसानों के मुद्दों पर धरना प्रदर्शन विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने बाद किया था जिसके लिए उन्होंने एसडीएम और पुलिस थाने से कोई अनुमति नहीं ली थी। लिहाजा एक शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया और जांच के करीब 1 साल बाद प्रकरण दर्ज हुआ था।

वहीं कोर्ट ने सभी आरोपियों को ऊपरी न्यायालय में सुनवाई के लिए 30 दिन की मोहलत दी है। पटेल के वकील संतोष यादव ने बताया कि कोर्ट ने सभी दलीलों को सुना है, वही तहसीलदार और पुलिस के बयान पक्ष विरोधी होने के बावजूद भी सजा सुनाई है।

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