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250 करोड़ के भूमि की धोखाधड़ी में इंदौर हाई कोर्ट ने किया 2 आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज

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धार

जनकल्याण हितार्थ दान में दी गई करीब 250 करोड़ की भूमि की धोखाधड़ी मामले में फरार चल रहे दो आरोपी अग्रिम जमानत के प्रयास में जुटे हुए हैं। इन आरोपियों का नाम संजय गंगवाल और राधेश्याम मुकाती बताया जा रहा है। आरोपियों की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन बुधवार को उच्च न्यायालय में खारिज कर दिया गया। इसी के साथ इस जमीन घोटाले के 4 मुख्य आरोपियों में शामिल इनामी सुधीर जैन को अग्रिम जमानत मिलने की उम्मीदें भी खत्म हो गई है।

दरअसल उच्च न्यायालय से जिन दो लोगों की अग्रिम जमानत का आवेदन निरस्त हुआ है वह इस मामले में सह आरोपी हैं। ऐसी स्थिति में सह आरोपियों के आवेदन खारिज होने के बाद मुख्य आरोपी सुधीर को जमानत मिले इसकी संभावनाएं बेहद ही कम है। अभी भी इस मामले में करीब 10 से अधीक आरोपी फरार है। जिन पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित है। इनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार प्रयास कर रही है।

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