Site icon अग्नि आलोक

*बहन की शादी में शामिल होने के लिए उमर खालिद को अंतरिम ज़मानत*

Share

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के पूर्व स्कॉलर और दिल्ली दंगों की साज़िश के आरोपी उमर खालिद को उसकी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम ज़मानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने कहा कि खालिद 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक बेल पर रहेंगे।

कोर्ट ने कहा, “यह देखते हुए कि शादी आवेदक की सगी बहन की है, आवेदन को मंज़ूरी दी जाती है और आवेदक को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक 20,000 रुपये के पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो श्योरिटी देने पर इन शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी जाती है।”

खालिद ने 14 दिसंबर से 29 दिसंबर तक के लिए बेल मांगी थी। उसकी बहन की शादी 27 दिसंबर को होने वाली बताई जा रही है।

खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और आपराधिक षड्यन्त्र, दंगा, गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा होने के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधि रोक कानून (यूएपीए) के तहत कई दूसरे अपराधों के आरोप लगाए गए थे।

खालिद को इससे पहले दिसंबर 2024 में अपने कज़िन की शादी में शामिल होने के लिए सात दिनों की बेल दी गई थी।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को खालिद और मामले में पांच अन्य आरोपियों द्वारा दायर रेगुलर बेल याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

Exit mobile version