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*रेशियो डील पर आधारित  शुभम बिल्डकान का शुभम आर्केडिया टाउनशिप प्रोजेक्ट की लांचिंग*

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* इंदौर*

*बिना किसान परिवार के 9 सदस्यों के हस्ताक्षर के, शुभम बिल्ड कॉन के साँवेर तहसील जिला इंदौर के ग्राम पंचडेरिया, प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी के पास तीन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ब्रिज विहार, कुंज विहार – 2 और देवकीनंदन में किसी भी प्रकार का अनुबंध, सेल लेटर, अलॉटमेंट या रजिस्ट्री कानूनी रूप से मान्य नहीं होगी!*

*तीनों कालोनीयों को पूर्ण रूप से विकसित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी शुभम बिल्डकॉन की है!*

*इंदौर के अमर विलास होटल में 9 अगस्त से लेकर रविवार 11 अगस्त तक इंदौर के डेवलपर और कालोंनाईजर सुमित मंत्री की शुभम बिल्डकान द्वारा शुभम आर्केडिया के तहत कुंज विहार – 2, ब्रिज विहार और द्वारिकानंदन कुल तीन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की मेगा लॉन्च का आयोजन किया गया!*

*उपरोक्त तीनो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, इंदौर जिले की साँवेर तहसील के ग्राम पंचडेरिया के टोंके परिवार की तकरीबन 50 बीघा (12.231 हेक्टर) क्रषी भूमि पर प्लॉट विकसित कर लाया जा रहा है!*

*इन्दौर के डेवलपर और कालोंनाईजर सुमित मंत्री की फर्म शुभम बिल्डकान ने साँवेर तहसील के ग्राम पंचडेरिया के टोंके परिवार के 9 सदस्य, जो कुंज विहार – 2, ब्रिज विहार और द्वारिकानंदन कुल तीन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की 12.231 हेक्टर जमीन के मालिक है से तीन अलग – अलग  विकसित प्लॉटों की रेशियो डील 70 : 30 के अनुपात में रजिस्टर्ड अनुबंध के माध्यम से की है!*

*रजिस्टर्ड अनुबंध के अनुसार तीनों प्रोजेक्ट के विकास से संबंधित समस्त कार्य शुभम बिल्डकान करेगा. और उसमे लगने वाले समस्त विकास के खर्चों के अलावा शासकीय और अर्ध शासकीय कार्यालयों में लगने वाले खर्चों को वहन करेगा*

*कॉलोनी विकसित होने पर 70 फीसदी प्लॉट का मालिकाना हक टोंके परिवार का होगा और शेष 30 फीसदी प्लॉट शुभम बिल्डकान के होंगे*

*अनुबंध की शर्तों के अनुसार विकसित प्लॉटों का विक्रय दोनों पक्षों के द्वारा सयुंक्त रूप से किया जाएगा! और प्लॉट की बिक्री से मिली राशि परियोजना के लिए खोले गए रेरा अकाउंट में जमा किया जाएगा*

*विकसित प्लॉटों के संबंध में सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे अलॉटमेंट, अनुबंध, विक्रय पत्र व अन्य आवश्यक दस्तावेजों पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षरो से प्लॉट विक्रेताओं को निष्पादित व रजिस्टर्ड करवाए जाएंगे*

*विकसित प्लॉटों पर लगने वाले टैक्स जैसे GST, आयकर, संपत्ति कर,  डायवर्शन टेक्स आदि दोनों पक्ष 70 : 30 के अनुपात में वहन करेंगे*

*@प्रदीप मिश्रा इंदौर*

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