नई दिल्ली। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने सरकारी बंगला खाली करने के खिलाफ याचिका को वापस ले लिया है। उनकी संपदा निदेशालय के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका को वापस लेने के आवेदन को दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुमति प्रदान कर दी है। इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश सचिन दत्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले ही कहा है कि उन्होंने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है।
गौरतलब है कि डीओई ने नोटिस जारी करते हुए महुआ मोइत्रा को सांसद रहने के दौरान आवंटित सरकारी आवास को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था। इस पर महुआ मोइत्रा के वकील ने कहा कि अब इस याचिका का अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। यह पूरी तरह निरर्थक हो चुकी है, क्योंकि मामले की सुनवाई से पू्र्व ही उन्होंने अपना आवंटित सरकारी आवास खाली कर दिया है। इसके साथ ही संपदा निदेशालय के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका को वापस लेने की दिल्ली हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को अनुमति प्रदान कर दी।

