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रणजीत हनुमान के भक्तों को भी अब दान राशि पर मिलेगी आयकर में छूट; पारमार्थिक ट्रस्ट के रूप में हुआ रजिस्टर्ड

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इंदौर

खजराना मंदिर की तरह अब रणजीत हनुमान के भक्तों को भी दान राशि पर आयकर में छूट मिल सकेगी। आयकर विभाग ने मंदिर को धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट के रूप में दर्ज कर वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक आयकर छूट का प्रावधान कर दिया है।

दिसंबर 2019 में आयकर विभाग ने नोटबंदी वाले साल का हिसाब नहीं देने पर 26 लाख की राशि को लेकर करीब 2 करोड़ की टैक्स डिमांड का नोटिस दिया था। यह केस अभी अपील में है। नोटिस के बाद तत्कालीन प्रबंधक एसडीएम रवि सिंह ने मंदिर को आयकर एक्ट में छूट दिलाने के लिए आवेदन किया था।

कलेक्टर मनीष सिंह व वर्तमान प्रबंधक प्रतुल सिन्हा ने इसे आगे बढ़ाया। सीए अभय शर्मा ने बताया कि पहले मंदिर की रसीद पर छूट मिल जाती थी, अब संस्थान को दानदाताओं की जानकारी पैन नंबर के साथ रिटर्न में देना होती है। जो दानदाता छूट क्लेम करेंगे, उन्हें क्राॅस चेक के बाद छूट मिलेगी।

नकद में दो हजार ही दे सकेंगे दान, ज्यादा का चेक देना होगा
छूट के लिए भक्त को दान काउंटर पर रसीद कटा कर पैन नंबर देना होगा। नकद में 2 हजार दान दे सकेंगे। इसके ऊपर चेक देना होगा। रिटर्न में छूट क्लेम कर सकेंगे। दानपेटी में डाली राशि पर छूट नहीं मिलेगी, वह गुप्त दान होता है।

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