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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद लंबित सभी मुकदमों को ट्रांसफर करने का आदेश; इलाहाबाद हाईकोर्ट में चलेगा ट्रायल

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प्रयागराज/मथुरा

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से जुड़ी बड़ी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी लंबित मुकदमों को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका मंजूर कर ली है। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि अब सभी मुकदमों की सुनवाई हाईकोर्ट में होगी। जिला जज से सारे केसों की लिस्ट भी मांगी है।

इसी याचिका पर 3 मई को भी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। उस समय कोर्ट ने याचिका की मंजूरी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। दरअसल, श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर कुल 13 केस चल रहे हैं। यह आदेश जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा की सिंगल बेंच ने दिया है।

यह फोटो मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद की है। इसी को लेकर कोर्ट ने आदेश दिया है।

याचियों ने कहा था- राष्ट्रीय महत्व का है मामला
इससे पहले, इस केस की सुनवाई में प्रतिवादी पक्षकारों (यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, प्रबंधन ट्रस्ट की समिति, शाही मस्जिद, मथुरा, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान) ने अपना जवाब दाखिल किया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरि शंकर जैन, एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और प्रदीप कुमार शर्मा के माध्यम से दायर ट्रांसफर याचिका में कहा गया था कि मामले में शामिल मुद्दे भगवान कृष्ण के करोड़ों भक्तों से संबंधित हैं। यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है। इसलिए सभी मामलों को एक अदालत में ही ट्रायल के लिए ट्रांसफर किया जाए।

इसी मंदिर से सटी हुई मस्जिद भी बनी है। याचिका में कहा गया है कि ईदगाह हटाकर पूरी जमीन मंदिर के लिए दी जाए।

राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर HC कर सकता है सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट शाश्वत आनंद के मुताबिक, सीपीसी के सेक्शन 24 में व्यवस्था है कि अगर कोई मुद्दा राष्ट्रीय महत्व का है तो हाईकोर्ट में उसका ट्रायल हो सकता है।

यह ज्ञानवापी के पिछले हिस्से की दीवार है। ऐसा दावा किया जाता है कि इन दीवारों पर देव-विग्रहों की कलाकृतियां हैं।

हरि शंकर जैन ने दाखिल की थी ट्रांसफर याचिका
सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर पहली याचिका दाखिल करने वाले हरि शंकर जैन का कहना है कि हाईकोर्ट का यह आदेश काफी महत्वपूर्ण है। मैंने 25 सितंबर 2020 को दीवानी दावा किया था।

इसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर जो विवादित ढांचा है उसे हटाने की प्रार्थना की थी। यह दावा पहले खारिज हुआ। बाद में जिला जज और फिर हाईकोर्ट ने उसे स्वीकार किया। इस बीच मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर याचिका दाखिल की।

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