भोपाल
प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग की अनुमति भी अब लाेक सेवा गारंटी शामिल कर लिया गया है। सरकार ने इसे पयर्टन विभाग की सेवा मानते हुए कलेक्टराें काे अधिकृत किया है कि वे 45 दिन में शूटिंग से संबंधित आवेदनाें काे अनुमति दें।
यदि कलेक्टर ने समय सीमा में परमिशन नहीं दी, तो उसकी अपील संभागायुक्त को की जा सकेगी। उन्हें 15 दिन में आवेदन का निराकरण करना होगा। वहां से मंजूरी नहीं मिलने पर पर्यटन के प्रमुख सचिव के पास मामला जाएगा।

