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ICICI Bank पर RBI ने लगाया तीन करोड़ रुपये का जुर्माना, सिक्‍योरिटी बॉन्‍ड केस में कसा शिकंजा

ICICI Bank
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ICICI बैंक पर एक बार फिर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा जुर्माना लगाया है। RBI के मुताबिक कुछ दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए ICICI Bank पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। इससे पहले 2018 में बैंक पर 58.9 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था। उस दौरान भी बैंक ने Security Bond की बिक्री में नियम तोड़े थे। इस बार केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसके दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को लेकर ICICI Bank पर तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। ICICI Bank ने स्टॉक एक्सचेंज को दी सूचना में कहा कि मई 2017 में कुछ निवेशों को HTM सीरीज से AFS श्रेणी में डालने पर बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों के तहत उस पर जुर्माना लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा कि मंजूरी के बिना मई 2017 में दूसरी बार प्रतिभूतियों को दूसरी जगह पर डालना उसके निर्देशों का उल्लंघन है। 

 मार्च 2018 में रिजर्व बैंक ने सिक्‍यो‍रिटी बिक्री के नियम तोड़ने पर ICICI Bank पर 58.9 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। केंद्रीय बैंक ने कहा था कि ICICI Bank पर 26 मार्च को इतना बड़ा जुर्माना ठोका गया था। उस दौरान ICICI Bank ने सफाई दी थी कि इस मामले में उसे रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश क्‍लीयर नहीं थे। गलतफहमी के कारण नियमों का उल्लंघन हुआ। उस पर रिजर्व बैंक ने हेल्ड-टू-मैच्योरिटी (HTM) सीरीज में आने वाले सरकारी बॉन्‍ड की बिक्री के कारण यह जुर्माना लगाया है। बैंक ने कहा कि उसने 31 मार्च 2017 को खत्‍म तिमाही के दौरान कुछ हफ्ते तक HTM सिक्‍योरिटी की बिक्री की थी।

क्‍या है HTM सीरीज

HTM सीरीज की सिक्‍योरिटी को मैच्‍योर होने तक रखने की जरूरत होती है। अगर इस सीरीज की सिक्‍योरिटी की बिक्री HTM के लिए जरूरी निवेश के 5 फीसद से ज्‍यादा हो जाए तो बैंक को सालाना Financial Result में इसका खुलासा करना होता है। बैंक को यह भी बताने की जरूरत होती है कि एचटीएम निवेश का बाजार मूल्य क्या था और बही-खाते पर दर्ज मूल्य और बाजार मूल्य में क्या अंतर था।

ICICI Bank ने नहीं किया खुलासा

ICICI Bank ने कहा कि वह रिजर्व बैंक के निर्देश के मुताबिक 30 जून 2017 को खत्‍म तिमाही के बाद कारोबारी नतीजों में लगातार खुलासा करता रहा है।

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