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बैंकिंग फ्रॉड हुआ तो RBI दिलाएगा ₹25,000 तक राहत

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अगर डिजिटल पेमेंट करते समय आपके साथ बैंकिंग फ्रॉड हो जाए, तो अब घबराने की जरूरत नहीं होगी. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ग्राहकों की सुरक्षा के लिए नए नियम लाने की तैयारी कर रहा है. प्रस्ताव के मुताबिक, छोटे डिजिटल फ्रॉड में पीड़ित ग्राहकों को 25,000 रुपये तक मुआवजा मिल सकता है. यह नियम 1 जुलाई 2026 से लागू करने की योजना है. इसका मकसद बैंकिंग फ्रॉड से ग्राहकों को राहत देना है. 

नए ड्राफ्ट के मुताबिक, अगर किसी ग्राहक के साथ यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट-क्रेडिट कार्ड या एटीएम ट्रांजैक्शन के जरिए फ्रॉड होता है, तो उसके लिए बैंक और सिस्टम की जिम्मेदारी पहले से ज्यादा स्पष्ट होगी.

किन ट्रांजैक्शन पर लागू होंगे नियम
आरबीआई के प्रस्ताव के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन में ये सभी शामिल होंगे. यह नियम मुख्य रूप से कमर्शियल बैंकों पर लागू होंगे.

ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन क्या होगा

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