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: देपालपुर नगर परिषद में नवीन मतदाता के नाम जुड़वाने में धांधली

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देपालपुर / मध्यप्रदेश में 8 फरवरी से 15 फरवरी तक नगरी निकाय चुनाव की मतदाता सूची में नाम घटाने व जुड़वाने की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग द्वारा प्रारंभ की गई थी व अब दावे आपत्ति का कार्य किया जा रहा है नए नाम जुड़वाने के लिए निम्न दस्तवेजो की आवश्कता पड़ती है राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, व पैन कार्ड जिस पते पर नाम जुड़वाने है उस पते के 6 महीने पुराने चाहिए लेकिन हमारे प्रतिनिधि को विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि देपालपुर नगर में बड़ी मात्रा में फर्जी दस्तावेजों व अपूर्ण आधे अधूरे दस्तावेजों से  नाम जुड़वाने के लिए सत्ता पक्ष के नेता दबाव बना रहे है मतदाता सूची में नाम जोड़ने व घटाने में निर्वाचन आयोग के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और जरूरी दस्तावेजों को दरकिनार कर नाम जुड़वाने के लिए अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है  देपालपुर नगर में नाम जुड़वाने के प्राप्त आवेदनों की जांच की मांग को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने देपालपुर तहसील दार को ज्ञापन भी दिया

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