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लोक सेवा गारंटी की सेवा देने में विलंब करने पर 28 अधिकारियों पर लगाया 45 हजार रुपए जुर्माना

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नरसिंहपुर

मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के प्रावधानों के तहत विभिन्न विभागों से संबंधित सेवा के प्रदाय में विलंब करने के कारण 28 पदाभिहित अधिकारियों पर 45 हजार 250 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। ये सेवायें निर्धारित कार्य दिवस की समय सीमा में 69 आवेदकों को प्रदाय नहीं की गई थी। इस सिलसिले में अपर जिला दंडाधिकारी मनोज ठाकुर ने संबंधित पदाभिहित/ प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देशित किया है कि संबंधित आवेदक के खाते की जानकारी एवं पासबुक की छायाप्रति निर्धारित प्रारूप में तत्काल भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अर्थदंड की उक्त राशि संबंधित आवेदकों को प्रतिकर के रूप में भुगतान करने की अनुमति भी प्रदान की है।

इन पर लगा जुर्माना

सीएमओ ,करेली , सांईखेड़ा तेंदूखेड़ा,नरसिंहपुरसहायक यंत्री मप्र विद्युत मंडल नरसिंहपुर शहर, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी तेंदूखेड़ा

तहसीलदार तेंदूखेड़ा, गाडरवारा

नायब तहसीलदार नरसिंहपुर

नायब तहसीलदार शहरी क्षेत्र करेली

सहायक यंत्री मप्र विद्युत मंडल नरसिंहपुर शहर

नायब तहसीलदार गोटेगांव

विकासखंड शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर

विकासखंड स्रोत समन्वयक नरसिंहपुर।

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