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चोरी के आरोपियों को ढाई – ढाई साल की सजा….5 – 5 सौ रुपये जुर्माना

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देपालपुर। वाहन से स्क्रेप चुराने वाले तीन आरोपियों को माननीय न्यायालय के न्यायाधीश प्रथम श्रेणी दिनेश मीणा द्वारा ढाई – ढाई साल की सजा के साथ 5 – 5 सौ रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है। संक्षिप्त घटना इस प्रकार है कि पुलिस थाना बेटमा द्वारा छोटा बेटमा के पेट्रोल पंप से 5 मई 18 में आयशर गाड़ी से 3 टन 760 किलो एल्युमिनियम भंगार की चोरी हुई थी जिसकी कीमत लगभग चार लाख सितयासी हजार रुपये की चोरी हुई थी। इस मामले में बेटमा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर सादिक पिता मोहम्मद निवासी गोधरा गुजरात ,इरफान पिता याकूब निवासी गोधरा गुजरात , इकबाल पिता अब्दुल हमीद निवासी गोधरा गुजरात, शाहनवाज निवासी गोधरा गुजरात को आरोपी बनाया था व गिरफ्तार कर आरोपियों से माल जप्त किया गया था। प्रथम श्रेणी न्यायाधीश दिनेश मीणा द्वारा सादिक, इरफान व इकबाल को ढाई – ढाई साल का कारावास एवं पांच – पांच सौ रुपये का अर्थदंड किया गया। इस प्रकरण में आरोपी शाहनवाज 6 अगस्त 19 से फरार है। आरोपियों द्वारा अर्थदंड नहीं भरने पर एक – एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भी भुगतना पड़ेगी। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ शिवनाथसिंह मावई द्वारा की गई और न्यायाधीश द्वारा भारतीय दंड संहिता धारा 379 में कारावास की सजा दी गई है।

देपालपुर से भूरा धाकड़

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