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सिंहस्थ घोटाले के सांसद गुमानसिंह डामोर के विरूद्ध एम.पी., एम.एल.ए. कोर्ट में बयान दर्ज

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इन्दौर। दिनांक 03/02/2024 । एम.पी., एम.एल.ए. भ्रष्टाचार से संबंधित विशेष न्यायालय, इन्दौर के न्यायाधीश श्री सुरेश यादव द्वारा श्री धर्मेन्द्र शुक्ला द्वारा प्रस्तुत परिवाद में धर्मेन्द्र शुक्ला सहित गवाह श्री राजेश जौहरी के बयान दर्ज किये गये। श्री धर्मेन्द्र शुक्ला ने सिंहस्थ 2016 उज्जैन में किये गये भारी भ्रष्टाचार एवं घोटाला करके बी.जे.पी. के भ्रष्ट सांसद गुमानसिंह डामोर द्वारा लगभग दस करोड़ से अधिक रूपयों का जनधन को चूना लगाया, के विरूद्ध परिवाद एम.पी., एम.एल.ए. अदालत में भा.द.वि. की धारा 420, 120बी, 124 (क), 166, 167, 107, 200, 381, 406, 408, 468, 491 के तहत पेश किया है।

प्रकरण 2016 सिंहस्थ मेला उज्जैन से संबंधित है, जिसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा मेला क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्र में पानी की टंकियाँ व उनके स्टैण्ड, हेण्डपम्प, कुऐं, बोरिंग, पानी सप्लाई आदि का कार्य किया गया था, जो उस समय के मुख्य अभियंता गुमानसिंह डामोर द्वारा किया और करवाया गया था। कार्य का टेण्डर डामोर को पास करना था। डामोर ने अपने अधिकार का दुरूपयोग करते हुये नियम विरूद्ध कायदे कानून ताक पर रखकर एक अयोग्य ठेकेदार जुबेर खान को करोड़ों के कार्य का ठेका दे दिया तथा जुबेर खान द्वारा प्रस्तुत इन्दौर नगर पालिक निगम के फर्जी प्रमाण पत्र को भी स्वीकार कर जुबेर खान को ठेका दिया। इस प्रकार गुमानसिंह डामोर और जुबेर खान व अन्य लोगों ने मिलकर शासन को करोड़ों रूपयों का चूना लगाकर आपस में मिल-बांटकर जन-धन को धोखाधड़ी से अपने पद का दुरूपयोग करते हुये गंभीर हानि पहुंचाई। इस भ्रष्ट को सांसद बनाकर पार्टी ने भी उसके भ्रष्टाचार को सराहनीय कार्य माना है। प्रकरण अब आगामी कार्यवाही के लिए नियत किया गया है। प्रकरण में धर्मेन्द्र शुक्ला की ओर से पैरवी अभिभाषकगण हरीश शर्मा, जी.डी.आर्य, शम्मी कदम व संजय पाराशर द्वारा की जा रही है।

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