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गोधरा कांड में ट्रेन कोच जलाने के 8 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट मिली जमानत

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड के 8 दोषियों को जमानत दे दी है. इन सभी को गोधरा में ट्रेन की बोगी में आग लगाने का दोषी करार दिया गया है. जिन लोगों को जमानत दी गई है, वो सभी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं.

इसी मामले में अन्य सजाएं पाए दूसरे दोषियों को जमानत या कोई राहत नहीं दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा ट्रेन नरसंहार मामले में कुछ अभियुक्तों की अपील लंबित होने पर उन्हें जमानत दी है. जबकि कुछ अन्य लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया.

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