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सुप्रीम कोर्ट के ‘जमादार’ अब कहलाएंगे ‘सुपरवाइजर’,अधिसूचना जारी

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नई दिल्‍ली । भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ने 6 दशक से ज्यादा पुराने नियमों में संशोधन का फैसला लिया है। इसके साथ ही अब शीर्ष न्यायालय में ‘जमादार’ के पद पर तैनात कर्मचारियों को ‘सुपरवाइजर’ कहा जाएगा। खास बात है कि नए नियम फर्श और सफाईवाला श्रेणी के पदों पर लागू होंगे। शनिवार को इस बदलाव के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है

सीजेआई चंद्रचूड़ ने The Supreme Court Officers and Servants (Conditions of Service and Conduct) Rules 1961 में संशोधन किए हैं। दरअसल, जमादार औपनिवेशिक काल से इस्तेमाल होता आ रहा शब्द है। इसके जरिए दफ्तर की सफाई की जिम्मेदारी वाले कर्मचारियों को संबोधित किया जाता रहा है।

विवाद सुलझाने के लिए की थी मध्यस्थता की वकालत
भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मुकदमेबाजी के अलावा विवाद समाधान के एक तरीके के रूप में मध्यस्थता को अपनाने और प्रोत्साहित करने की शुक्रवार को वकालत की तथा कहा कि इससे अदालतों का बोझ कम होगा और इसमें प्रतिकूल निर्णय के बजाय सहयोगी निर्णय उपलब्ध कराने की क्षमता भी है।

सीजेआई ने कहा कि सरकार सबसे बड़ी वादकारी है और उसे ‘एक दोस्त का चोला धारण करना चाहिए’। उन्होंने कहा कि यदि सरकार मध्यस्थता प्रक्रिया का विकल्प चुनती है, तो बाहर यह संदेश जाता है कि सरकार स्वयं विरोधी नहीं है।

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