इंदौर: सोमवार को इंदौर में एक ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई है। इस भीषण सड़क हादसे पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने इस मामले की सुनवाई संज्ञान याचिका के रूप में करने का आदेश जारी किया है।
हाईकोर्ट चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने इंदौर के पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि वह आगामी 23 सितम्बर को कोर्ट के सामने वर्चुअल उपस्थित होकर यह बताएं कि नो एंट्री लागू होने के बावजूद ट्रक शहर के अंदर कैसे घुस गया था?
कैसे हुआ था भीषण हादसा
बता दें कि इंदौर में सोमवार को एयरपोर्ट रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने जमकर कोहराम मचा दिया था। ट्रक ने लगभग एक किलोमीटर के रास्ते में कई वाहनों को टक्कर मारी। ट्रक की चपेट में आने के कारण तीन लोगों की मौत हो गई है। एक दर्जन से अधिक लोगों को गंभीर चोट आई है। सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
खबरों पर कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान
यह अखबारों में प्रकाशित हुई तो हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में शुरू हुई तो उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने युगलपीठ को बताया कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है और कार्रवाई सुनिश्चित की है। युगलपीठ ने सरकार को निर्देशित किया है कि भविष्य में ऐसी घटना घटित ना हो। इस संबंध में बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में न्यायालय को अवगत कराएं।

