अग्नि आलोक

*मां से अपराधिक प्रवृत्ति के पति और उसके मां-बाप ने 6 साल के अबोध बालक को छीना*

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*मामा भांजे के पवित्र रिश्ते को भी कलंकित करने का काम किया, बड़वानी में रहते हुए हुए इंदौर में साले के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया*

इंदौर के आजाद नगर निवासी नीलोफर एवं उसकी मां फरीदा बी पति आबीद हुसैन मैं आज पत्रकारों को बताया कि मेरे  अबोध पुत्र अयान आयु 6 वर्ष को जबर्दस्ती मेरी बिना सहमति, स्वीकृति, अनुमति के मेरे पति शाहनवाज इनकी बहन यास्मीन, शबाना परवीन एवं मेरी सास शमीम एवं ससुर निजामुद्दीन के अपनी शक्ति एवं आधिपत्य में रख लिया है, 

निलोफर ने बताया कि मेरा निकाह  मुस्लिम विधि के अनुसार शाहनवाज पिता श्री निजामुद्दीन शेख निवासी सिलावत जिला बड़वानी (म.प्र.) के साथ दिनांक 06/01/2018 को  इन्दौर में सम्पन्न हुआ था, निकाह संबंधों से एक पुत्र अयान  की प्राप्ति हुई । मेरे पिता-माता के द्वारा मेरी शादी में करीबन 4 लाख रुपये खर्च किये थे और सम्पूर्ण दहेज का सामान दिया गया था  ।

 शादी के बाद से ही मेरे पति शाहनवाज एवं ससुर निजामुद्दीन एवं सास शमीम एवं ननद यास्मीन, शबाना, परवीन के द्वरा मुझे कम दहेज की

बात को लेकर मारा पीटी की जाती थी और 5 लाख रुपये मेरे  माता-पिता के यहाँ से लेकर आने के लिये दबाव बनाते रहे है । मेरे माता-पिता ने शाहनवाज के साथ जब मेरी शादी की तब हमें जानकारी नहीं थी कि यह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है बाद में जानकारी लगने पर वह रोज विवाद करने लगा तथा मुझे मारपीट और प्रताड़ित किया जाने लगा इसमें उसकी बहने और मां-बाप भी सहयोगी बने उनका कहना था कि हमने केवल तेरे बाप से दहेज लेने के लिए तेरी शादी की है।मैं बहुत बर्दाश्त करती रही, लेकिन इनके अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते गये और मेरे ससुर के द्वारा मुझ पर गलत नजर रखते हुए मेरे दोनों सीनों को दबाया गया, जिसकी एफ.आई.आर. भी मेरे द्वारा दिनांक 19/11/2025 को पुलिस थाना बड़वानी में की गई, जिस पर से मेरे ससुर के विरुद्ध धारा 72, 75 (1) (आय) 351 (3) पंजीबद्ध हुआ है । मेरे शोहर शाहनवाज भी एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है, जिन पर भी पुलिस थाना बड़वानी में प्रकरण दर्ज है।

निलोफर का कहना है कि मुझसे 5 लाख रुपये की अवैध माँग  कर मेरा मासूम बच्चा अयान जो अभी केवल  06 साल का ही है,  उसे कब्जे में लेकर मुझे भगा दिया गया  अपने मासूम बच्चे के अभाव में मेरी मानसिक स्थिति खराब हो रही है ।  मेरे बच्चे को मेरे पति शाहनवाज एवं सास शमीम बी, ननद यास्मीन एवं एवं शबाना व मेरे ससुर ने रख छोड़ा है जो कि मेरी बिना सहमति व स्वीकृति के रखा गया है,  मुझे यह भी जानकारी हुई है कि मेरे पति शाहनवाज के द्वारा व ससुर व सास के द्वारा उसे किसी को बेचने के फिराक में है ।

मेरीमिडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री और सरकार से मांग है कि मेरे बच्चे को मुझे दिलाया जए ताकि मैं मातृत्व सुख प्राप्त कर सकूं । मेरे पति शाहवाज एवं ससुर निजामुद्दीन शेख, सास शमीम एवम् ननद परवान, शबाना, यास्मीन के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करे।

निलोफर की मां श्रीमती फरीदा बी पति श्री मोहम्मद आबिद ने बताया कि अपराधिक प्रवृत्ति के शाहनवाज और उसके मां-बाप भाई में षडयंत्र पूरक मामा भांजे के पवित्र रिश्ते को भी कलंकित करने का काम किया है और पुलिस को पैसे देकर आजाद नगर थाने में मेरे बेटे सरफारज पिता मो. आबिद निवासी- 66, आजाद नगर, इन्दौर (म.प्र.) के विरुद्ध झूठा प्रकरण पंजीब्थ करा दिया है ।पुलिस थाना आजाद नगर, इन्दौर में नीलोफर के पति शाहनबाज के द्वारा आर्थिक लाभ देकर मेरे पुत्र सरफराज पिता मो. आबिद निवासी-66 आजाद नगर, इन्दौर के विरुद्ध दिनांक 18/11/2025 को पाक्सो एक्ट का झूठा प्रकरण दर्ज करवादिया गया और मेरी पुत्री को अवयस्क पुत्र अयान आयु 06 वर्ष के साथ सरफराज ने अपराध किया है, ऐसा पाक्सो एक्ट का झूठा प्रकरण दर्ज करवा दिया गया।

 सरफराज इन्दौर रहता है और अयान आयु 06 वर्ष शुरू से ही सिलावत जिला बड़वानी सरफराज एवं अयान को कोई मेल-मिलाप ही नहीं बनता है और पिछले 1 वर्षों से सरफराज से  अयान 06 वर्ष से मिला ही नहीं है और ना ही व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क में रहा है फिर भी असत्य आधारों पर झूठा प्रकरण दर्ज करवाया गया है, जिसकी जाँच में चाहती हूँ मेरे पुत्र सरफराज को वर्तमान में निररुद्ध किया गया है और अनुसंधान चल रहा है, इसलिए विधि की सम्यक प्रक्रिया के तहत जाँच की जाकर एफ.आई.आर. निरस्त की जावे एवं खात्मा में प्रकरण भेजा जावे।

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