इंदौर
बीआरटीएस की आई बस लेन में अन्य वाहनों को अस्थायी रूप से प्रवेश की अनुमति हाई कोर्ट ने नहीं दी। दरअसल भंवरकुआं चौराहे पर बन रहे सिक्सलेन फ्लायओवर का काम तेजी से करने के लिए आईडीए ने अर्जेंट एप्लीकेशन दायर की थी। मंगलवार को इस पर सुनवाई हुई।
प्रशासनिक जज एसए धर्माधिकारी, जस्टिस पीसी गुप्ता की खंडपीठ में यह मामला चल रहा है। इसके पहले डिविजन बेंच ने नगर निगम को भी अपना पक्ष देने के लिए कहा था। इसकी सुनवाई 3 अप्रैल को तय हुई थी, लेकिन इस बीच आईडीए ने अर्जेंट एप्लीकेशन लगा दी।
इसमें तर्क रखा कि बीआरटीएस प्रोजेक्ट से आईडीए का कोई लेना-देना नहीं है। सुगम ट्रैफिक के लिए फ्लायओवर बनाया जा रहा है, ताकि सिग्नल पर वाहनों की भीड़ खत्म हो जाए। यह फ्लायओवर जल्दी बने, इसके लिए ट्रैफिक को बस लेन में कुछ माह के लिए डायवर्ट करना जरूरी है, इसलिए अनुमति दी जाए।
याचिकाकर्ता किशोर कोडवानी ने आपत्ति ली कि पूरा बीआरटीएस ही सवालों के घेरे में है। यहां पर मेट्रो का काम शुरू होगा तो फिर इसे हटाना होगा। पूरी याचिका को ही अंतिम रूप से सुन लिया जाए।