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सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा बढ़ाई, अब 30 जून हुई आखिरी तारीख

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नई दिल्ली

सरकार ने पैन को आधार के साथ लिंक करने की तारीख बढ़ा दी है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते इसकी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। पहले पैन और आधार को 31 मार्च यानी आज तक लिंक करना था।

आखिरी दिन लोगों को पैन और आधार लिंक करने में दिक्कतें भी आ रही थीं। दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही थी। सोशल मीडिया के जरिए लोग इस परेशानी को लेकर शिकायत भी कर रहे थे। हालांकि अब सरकार ने पैन-आधार लिंक करने की तारीख आगे बढ़ाकर करदाताओं को राहत दी है।

पैन-आधार लिंक न कराने पर देना होगा जुर्माना
पैन और आधार लिंक न करने पर 1 हजार रुपए के जुर्माना का प्रावधान है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जोड़े गए नए सेक्शन 234H के तहत ऐसा किया गया है। सरकार ने 23 मार्च को लोकसभा में पारित हुए फाइनेंस बिल 2021 में इसका जिक्र किया है।

पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कई काम 31 मार्च तक निपटाना जरूरी
आज 2020-21 का आखिरी दिन है ऐसे में आज आपको कई जरूरी काम निपटाने हैं। अगर आप ये काम करने से चूक जाते हैं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन कामों में बैंकिंग और इनवेस्टमेंट से जुड़े कई काम शामिल हैं। अगर आप कम ब्याज दर पर लोन लेना चाहते हैं तो आपको 31 मार्च तक अप्लाई करना होगा।

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