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*मामला ठेकेदार को ब्लेक लिस्टेड करने का: हाईकोर्ट की पंचपीठ दूसरी बार भी फैसला नहीं कर पाई*

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अब तीसरी बार 18-19 सितंबर फिर बैठेगी पंच पीठ,

इन्दौर । मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की अध्यक्षता में जस्टिस विवेक रूसिया, जस्टिस विवेक अग्रवाल, जस्टिस सुबोध अभ्यंकर एवं जस्टिस विनय सराफ की पंच पीठ में चली नितिन इंटर प्राइजेस विरुद्ध मप्र शासन के मामले में सुनवाई अधूरी रही, मामला ठेकेदार फर्म को ब्लेक लिस्टेड करने का है और मंगलवार को मामले में हुई सुनवाई साढ़े चार घंटे तक चली थी

वहीं सोमवार को इसी मामले में इसी पंच पीठ ने पांच घंटे तक सुनवाई की थी जिसके अधूरी रहने पर मंगलवार को सुनवाई जारी रखी गई और अब सुनवाई फिर अधूरी रहने के चलते यह पंचपीठ तीसरी बार फिर से इसी मामले में सुनवाई के लिए 18-19 सितंबर को बैठेगी। बता दें कि इसके पहले इसी मामले में सुनवाई हेतु यह पंचपीठ 19 व 20 अगस्त को बैठी थी परन्तु बहस अधूरी रहने पर सुनवाई की अगली तारीख 1 एवं 2 सितंबर नियत की गई थी।

कल सुनवाई सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक व लंच के बाद दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक साढ़े चार पांच घंटे चली। सुनवाई में शासन की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह उपस्थित हुए तथा याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट अमित मिश्रा (जबलपुर) उपस्थित हुए। लंबी बहस में महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने इस मुद्दे पर तर्क रखे कि मामला आर्बटिशन ट्रिब्यूटेशन (मध्यस्था परिषद) में जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमित मिश्रा का तर्क है कि मामला न्यायिक स्तर पर निराकृत होना चाहिए। साढ़े चार घंटे की बहस के बाद भी सुनवाई अधूरी रहने के बाद पंच पीठ ने अब अगली सुनवाई तारीख 18-19 सितंबर तय कर दी।

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