निशांत आनंद
एक समय था जब न्यायेतर हत्याओं की खबरें भारत के दूरदराज इलाकों से आती थीं, जहां लोग मानते थे कि अपराधी को पुलिस या सशस्त्र बलों द्वारा मारा जाना चाहिए। कश्मीर, मणिपुर, छत्तीसगढ़, पंजाब, पूर्वी असम और झारखंड जैसे राज्य न्यायेतर हत्याओं या मुठभेड़ों का सबसे अधिक शिकार हुए हैं।
कुछ मानवाधिकार संगठनों और कुछ पत्रकार मित्रों और एजेंसियों को छोड़कर, हर मीडिया या जिसे हम ‘मुख्यधारा मीडिया’ कहते हैं, ने कार्यकारियों द्वारा सीधे न्याय की इस प्रक्रिया को सही ठहराया।सबसे पहले हमें यह स्पष्ट करना होगा कि लोकप्रिय धारणा में मुठभेड़ को सीधे तौर पर पुलिस से जोड़ा जाता है, इसमें सशस्त्र बलों और सेनाओं द्वारा की गई हत्याएं शामिल नहीं होतीं।
मुठभेड़ हत्याएं या न्यायेतर हत्याएं बहुत आम हैं और अक्सर समाचार पत्रों की सुर्खियां बनती हैं। फैक्ट चेकर के अनुसार, पिछले छह वर्षों (2016-22) के विश्लेषित आंकड़ों से पता चला है कि मुठभेड़ों के लंबित मामलों में लगभग पांच गुना वृद्धि हुई है।
2016 में, न्यायेतर हत्याओं के लंबित मामले 25 थे, जो 2022 में बढ़कर 124 हो गए। फैक्ट चेकर की रिपोर्ट के अनुसार, “भारत में पिछले छह वर्षों में 813 मुठभेड़ हत्याओं के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसका मतलब है कि अप्रैल 2016 से देश में हर तीन दिन में एक ऐसा मामला दर्ज किया गया है।
जबकि COVID-19 महामारी के चरम पर इन मामलों में महत्वपूर्ण गिरावट आई (2019-20 में 112 से घटकर 2020-21 में 82 हो गए), अगले वर्ष 69.5% की वृद्धि के साथ 139 मामले सामने आए।”
कुछ दिन पहले, महाराष्ट्र के बदलापुर में यौन उत्पीड़न के आरोपी को महाराष्ट्र पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस के अनुसार, आरोपी अधिकारियों से हथियार छीनने की कोशिश कर रहा था और उन पर गोली चलाने का प्रयास कर रहा था, और इस प्रतिकूल स्थिति के कारण पुलिस को आरोपी का एनकाउंटर करना पड़ा।
दूसरी ओर, 24 वर्षीय आरोपी के परिवार के सदस्यों ने पुलिस के संस्करण का विरोध किया और जांच अधिकारियों पर आरोप लगाया कि पुलिस की कहानी झूठी है और आरोपी की हत्या साजिशकर्ताओं द्वारा की गई है।
मुखेश राजभर की कहानी (उत्तर प्रदेश)
2018 में, जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, मुखेश राजभर को यूपी पुलिस ने मार डाला, जब वह केवल सत्रह साल का नाबालिग था। पुलिस की कहानी के अनुसार, वह हत्या के प्रयास के एक मामले में वांछित अपराधी था और उसने अपने साथी के साथ मिलकर पुलिस पर गोली चलाई थी; उन्होंने आत्मरक्षा में उसे गोली मारी, और वह अपनी चोटों से मर गया।
पुलिस ने यह भी दावा किया कि राजभर की आपराधिक गतिविधियों का इतिहास था: दो डकैती और चोरी के मामले, और गैंगस्टर एक्ट, 1986 के तहत एक मामला, जिसने उसे “कुख्यात अपराधी” बना दिया।
मुखेश के परिवार का संस्करण अलग था और उन्होंने पुलिस की प्रक्रिया में एक सामान्य प्रवृत्ति भी दिखायी, जब उन्होंने दावा किया कि मुखेश को उन मामलों में फंसाया गया था, जो पहले अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किए गए थे।
पुलिस ने पुराने मामलों को फिर से ताजा कर मुखेश का एनकाउंटर कर दिया। स्थानीय लोगों ने पुष्टि की कि आरोपी कानपुर में था और पुलिस ने उसे वहां से घसीटा और मुखेश का एनकाउंटर कर दिया। पुलिस की गतिविधियों को सीसीटीवी फुटेज में भी रिकॉर्ड किया गया था।
मुखेश के पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी एक अलग कहानी पेश की, जहां शरीर को एनकाउंटर से पहले कुछ चोटें मिली थीं। अगर हम लगभग सभी मुठभेड़ों की कहानी में गहराई से जाएं, तो एक बात जो हम आसानी से पा सकते हैं, वह यह है कि “आरोपी हर बार पुलिस के हथियारों को छीनने की कोशिश करता है, या क्रॉस-फायरिंग में मारा जाता है।
दिलचस्प बात यह है कि पुलिस कर्मियों की गंभीर चोटों या मौत की खबरें शायद ही कभी सुनाई देती हैं।”
भारत में न्यायेतर हत्याओं का जनसांख्यिकी अध्ययन
कई मुठभेड़ों के बाद, हमें न्यायेतर हत्याओं से प्रभावित जनसांख्यिकी का कुछ रुझान और मार्गदर्शक सिद्धांत खोजना चाहिए। 2019 में, संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर प्रदेश सरकार का एक चौंकाने वाला डेटा जारी किया, जिसमें कहा गया कि उसी वर्ष की 59 मुठभेड़ों में से अधिकांश मामले मुस्लिम समुदाय से संबंधित थे।
2017 में एक सार्वजनिक बैठक में हिंदुत्व नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “अगर आप अपराध करेंगे, तो आपको मारा जाएगा।” 2020 में, उन्होंने दोहराया कि “अपराधी या तो जेल जाएंगे या यमराज के पास,” और इस साल मार्च में, उन्होंने कहा कि अपराधियों का “जीने का अधिकार छीन लिया जाएगा।”
योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद, विकास दुबे और कुछ अन्य लोगों को मारने के बाद व्यापक लोकप्रियता हासिल की है और इन कदमों के माध्यम से अपने समर्थकों की भावनाओं को भड़काया है।
ब्राह्मणवादी संस्कृति में पहले से स्थापित तारणहार (रक्षक) की अवधारणा ने योगी की छवि को अंतिम और त्वरित न्याय के साधन के रूप में फिर से स्थापित किया है।
पुराने लोग कहते हैं कि नई पीढ़ी ने कभी अपराधियों और गैंगस्टरों के अत्याचारों का सामना नहीं किया है, जैसा हमने देखा है, जो योगी जैसे नेता को एक ठोस औचित्य प्रदान करता है, जो खुलकर पुलिस को मुठभेड़ों के लिए सीधा आह्वान करते हैं।
इसी तरह, असम के मुख्यमंत्री ने कोलकाता बलात्कार मामले के बाद सार्वजनिक रूप से कहा, “यह हमारे पिछले तीन वर्षों के रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि जब असम में ऐसे मामले होते हैं, तो हम त्वरित न्याय प्रदान करते हैं, जिसे विपक्ष नापसंद करता है।”
यह “त्वरित न्याय” क्या है, यह बहुत स्पष्ट और संगठित है। लेकिन न्यायपालिका का इस पर क्या दांव है? ओम प्रकाश बनाम झारखंड राज्य के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, “पुलिस का कर्तव्य केवल इसलिए आरोपी को मारना नहीं है, क्योंकि वह एक कुख्यात अपराधी है।
पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सामने मुकदमे के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। यह पुलिस के लिए गर्व करने का पल नहीं है, बल्कि यह ‘राज्य प्रायोजित आतंकवाद’ का कार्य है।” पीयूसीएल बनाम भारत संघ (2014) के मामले में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जो अनिवार्य माने जाने चाहिए थे।
प्रमुख दिशा-निर्देशों में न्यायिक जांच, दूसरे पुलिस स्टेशन या सीआईडी द्वारा स्वतंत्र जांच, एफआईआर का अनिवार्य पंजीकरण, परिजनों को सूचना देना, त्वरित रूप से मजिस्ट्रेट को जानकारी देना और सभी मुठभेड़ों की सूचना एनएचआरसी को देना शामिल है।
न्यायालय का हस्तक्षेप
धारा 96 के अनुसार, कोई भी अपराध नहीं है जो आत्मरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया हो। इसका मतलब है कि अगर कोई अधिकारी आत्मरक्षा में और सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा के लिए किसी व्यक्ति को मारता है, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा।
लेकिन इन निर्दिष्ट प्रावधानों को छोड़कर, पुलिस अधिकारियों को कोई भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। स्थिति गंभीर होती जा रही है, जहां सत्तारूढ़ सरकारें पुलिस को खुले हाथों से आरोपियों को मारने की अनुमति दे रही हैं।
अनुच्छेद 14 के तहत कानून की भावना को फिर से 2019 में हैदराबाद मुठभेड़ में पुलिस द्वारा विकृत किया गया। जब एक महिला का चार लोगों ने बलात्कार किया था और अगले दिन हैदराबाद पुलिस ने उन सभी चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
बाद में यह बताया गया कि चारों संदिग्धों को तब मार दिया गया जब उन्होंने पुलिस पर हमला किया। आगे यह बताया गया कि मृत संदिग्धों ने पुलिस से हथियार छीन लिए थे और उन पर गोली चला दी थी, और फिर उन्हें गोलीबारी के दौरान मार दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश वी.एस. सिरपुरकर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसने पाया कि पूरी मुठभेड़ ‘फर्जी’ थी और कहानी पुलिस अधिकारियों द्वारा बनाई गई थी।
आयोग ने यह भी सिफारिश की कि पुलिस कर्मियों के खिलाफ धारा 302 (हत्या) और धारा 201 (साक्ष्यों को गायब करने, झूठी जानकारी देने) के तहत मामला दर्ज किया जाए। यह मामला पुलिस बलों की मनमानी कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की अवहेलना का स्पष्ट उदाहरण है।
सक्रिय लोग स्वस्थ लोकतंत्र को संचालित करते हैं। लोकतांत्रिक चेतना हमेशा संघर्ष की प्रक्रिया के माध्यम से आकार लेगी। जो हमने देखा है, वह यह है कि एक व्यक्ति जिसने चालीस साल की रजिस्ट्रार की नौकरी पूरी की है, वह खुलेआम गैर-न्यायिक हत्याओं का समर्थन कर रहा है और उदार जमानत प्रावधानों का विरोध कर रहा है।
भारत में न्याय का विचार लिखित संविधान के माध्यम से नहीं समझा जा सकता, बल्कि इसे अभ्यास के माध्यम से देखा जाना चाहिए। न्याय की प्रभुत्वशाली अवधारणा ब्राह्मणवादी प्रकृति की है, जो ‘त्वरित न्याय’ या ‘मत्स्य न्याय’ की अवधारणा को पोषित करती है।
कानून ने पहले से ही बलात्कार मामलों में अनिवार्य केस दर्ज करने का प्रावधान कर दिया है, लेकिन केवल 13-14% मामले ही भारत में दर्ज होते हैं। पितृसत्तात्मक मानसिकता को बहुत आसानी से देखा जा सकता है, जहां अधिकारी पीड़िता को ही दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं।
भारत में पुलिस की पूरी संरचना न्याय की ओर बहुत कम झुकी हुई है, लेकिन सामंती पितृसत्तात्मक मर्दाना दबदबे के अभ्यास की ओर अधिक ध्यान केंद्रित करती है।
गैर-न्यायिक हत्याओं का वर्गीय स्वरूप
जब हम हत्याओं के वर्गीय स्वरूप का अवलोकन करते हैं, तो पाते हैं कि यह गरीब हैं जो तीसरी दुनिया के अधिकांश गैर-न्यायिक हत्याओं का सामना कर रहे हैं।
वेनेजुएला का स्पेशल एक्शन फोर्स, “ऑपरेशन टू लिबरेट एंड प्रोटेक्ट द पीपल” के नाम पर गैर-न्यायिक हत्याओं के लिए जाना जाता है। संकटग्रस्त देश ने मध्यम वर्ग की नजरों को गरीब लोगों की ओर मोड़ दिया है, जो अपराध कर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर रहे हैं।
पुलिस और सुरक्षा बलों ने 2016 से अब तक कथित “प्राधिकरण का विरोध” करने की घटनाओं में लगभग 18,000 लोगों की हत्या की है। जिन हत्याओं की जांच की गई है, उनमें हर मामले में परिवार के सदस्यों ने कहा कि FAES ने अपराध स्थल और साक्ष्यों में हेरफेर की। एजेंटों ने हथियार और ड्रग्स रखे या दीवारों में या हवा में गोलियां चलाकर यह सुझाव दिया कि पीड़ित ने “प्राधिकरण का विरोध” किया था।
“अगर आप गरीब हैं, तो आपको मार दिया जाएगा” नामक रिपोर्ट ने फिलीपींस की पुलिस और राज्य द्वारा नियुक्त अज्ञात शूटरों का क्रूर चेहरा उजागर किया। इस गठजोड़ ने जांच के एक साल के भीतर 7,000 से अधिक लोगों की हत्या कर दी।
आदिवासी क्षेत्रों में जनजातीय लोगों की हत्याएं किसी भी तीसरी दुनिया के देशों के आदिवासी क्षेत्रों में आम हैं। उनकी ज़िंदगी की कोई गिनती भी नहीं है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक छह महीने के बच्चे की हत्या को अधिकारियों ने माओवादी मुठभेड़ घोषित कर दिया।
बढ़ता हुआ आर्थिक संकट मध्यम वर्ग के मनोवैज्ञानिक ढांचे को ‘क्लासिकल स्टेट’ की लोकप्रिय कथा के साथ आकार दे रहा है, जहां राज्य हमेशा एक ऐसी संरचना के रूप में माना जाता है जो सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखता है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र बहुत सीमित है जो देश के सबसे गरीब और सबसे वंचितों तक कभी नहीं पहुंचता।
बढ़ते वैश्विक संकट, संसाधनों की लूट, भारी बेरोजगारी और महंगाई की उच्च दर को राज्य को एक अलग कहानी के माध्यम से कवर करना पड़ता है और विश्वास करने के लिए कुछ अन्य कारण बताने होते हैं।
जैसे मॉल्थस ने जनसंख्या समस्या का प्रस्ताव रखा, जिसने गरीबों की जिंदगी को दूसरों की तुलना में अधिक दयनीय बना दिया क्योंकि वे आसान शिकार थे।
पिछले तीस वर्षों में संसाधनों पर युद्ध बढ़ गया है, और संसाधनों का वितरण एकाधिकार पूंजी की विचारधारा नहीं है। यह गठजोड़ अल्पसंख्यकों, गरीबों और आदिवासी लोगों को सीमित संसाधनों के नाम पर कुचलने का आसान रास्ता देगा।