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हमारे मानवाधिकार

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मुनेश त्यागी
      आज आज यानी 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। यह दिवस हर साल 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार आजादी, न्याय और शांति मानवाधिकारों की बुनियाद हैं। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र 1948 के अनुसार दुनिया के लोगों को 30 मानव अधिकार प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों का मतलब है कि मानव को आजादी, न्याय, शांति, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा आदि मिले।इन 30 अधिकारों को बुनियादी मानवाधिकारों की संज्ञा दी गई है। हमें इन मानवाधिकारों का स्वयं अध्ययन करना चाहिए, अपने यारों दोस्तों और रिश्तेदारों में विचार विमर्श करना चाहिए और अपने बच्चों को इन मानवाधिकारों  की शिक्षा देनी चाहिए। संक्षेप में मुख्य मानवाधिकारों का विवरण इस प्रकार है ,,,,,,

१. सभी मानव प्राणी आजाद हैं वे सभी से भाईचारे की भावना से व्यवहार करेंगे,

२.  हर एक को जीवन और आजादी का अधिकार है

,३.  किसी को गुलाम नहीं रखा जा सकेगा, 

४.  किसी के साथ भी अत्याचार नहीं किया जाएगा

,५.  हर एक प्राणी कानून के समक्ष बराबर है और उसे कानून का समान संरक्षण प्राप्त है

,६.  किसी को भी गैरकानूनी रूप से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता

,७. जब तक कोई  दोषी सिद्ध न हो जाए, उसे बेगुनाह समझा जाएगा

,८.  किसी के जीवन में मनमाना हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा,

९.  हर एक को पूरे देश में आने-जाने और घर बनाकर बनाकर रहने का अधिकार है,

१०.  हर एक को राष्ट्रीयता का अधिकार है

,११.  हर एक बालिग को अपनी सहमति से शादी करने का अधिकार है

,१२. हर एक को संपत्ति रखने का अधिकार है,

१३.  हर एक को विचार और धर्म की आजादी है,

१४.  हर एक को धर्म बदलने की आजादी है

,१५.  हर एक को विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी है,

१६.  हर एक को गुप्त मतदान का अधिकार है,

१७. हर एक को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है

,१८. हर एक को काम का अधिकार है,

१९.  हर एक को समान काम का समान वेतन पाने का अधिकार है,

२०.  हर एक को वाजिब और न्याय पूर्ण वेतन पाने का अधिकार है

 २१. हर एक को यूनियन बनाने का अधिकार है और यूनियन में शामिल होने का अधिकार है,

२२.  हर एक को विश्राम का अधिकार है और सवेतन अवकाश पाने का अधिकार है

,२३. हर एक को रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है

,२४.  हर एक को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है

,२५. पूर्ण विकास की शिक्षा जो मानवाधिकारों, मूलभूत आजादी की कद्र करे, जो सभी के प्रति सहनशीलता और दोस्ती बढ़ाए,

२६.  हर एक को वैज्ञानिक प्रचार-प्रसार के लाभ प्राप्ति का अधिकार है

,२७.  संप्रदायों के प्रति कर्तव्य का अधिकार केवल इसी में व्यक्तित्व का विकास हो सकता है

,२८. इन अधिकारों को रौंदने और विनाश करने का अधिकार किसी को नहीं है।

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