अग्नि आलोक

भारतीय जेलों में दयनीय चिकित्सा व्यवस्था

Share

 वर्नोन गोंसाल्वेस

मैंने लगभग ग्यारह साल हिरासत में बिताए हैं, जिनमें से मैंने काफी समय महाराष्ट्र की सबसे अधिक आबादी वाली जेलों में बिताया है। 2007 से 2013 तक की मेरी पहली कारावास की सजा मेरे पचास वर्ष के होने के तुरंत बाद शुरू हुई थी। कारावास का मेरा दूसरा कार्यकाल 2018 से 2023 तक था, जब मैं साठ के दशक में पहुंच गया था।

शायद अपनी कुछ अधिक उम्र के कारण, मैं उन जेलों में मौजूद चिकित्सा सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने से खुद को रोक नहीं पाया, जहां मुझे रखा गया था। कोविड महामारी के दौरान, मैंने दो अस्सी वर्षीय सह-अभियुक्त कैदियों, प्रोफेसर वरवरा राव और फादर स्टेन स्वामी की देखभाल करने लिए तलोजा सेंट्रल जेल अस्पताल में काफी समय बिताया। इससे जेल स्वास्थ्य प्रणाली को काफी करीब से देखने का मौका मिला।

अन्य जेलों का अनुभव रखने वाले साथी कैदियों से हासिल वास्तविक जानकारी मिलने के बाद महाराष्ट्र की जेलों में चिकित्सा के लिए क्या किया जाता है, उसकी एक तस्वीर तैयार हुई। टिप्पणियां स्पष्ट रूप से बहुत ही एकतरफा हैं और कुछ लोगों द्वारा इन्हें पक्षपाती भी कहा जा सकता है।

यह सलाखों के पीछे का दृश्य है। इसे एक ‘अपराधी’ का दृष्टिकोण भी माना जा सकता है – कथित या वास्तविक। लेकिन दूसरी तरफ से आवाज़ों को सुनने से किसी के द्वारा पेश की गई हक़ीक़त को अधिक सटीक रूप से समझने में मदद मिल सकती है।
यातना और डॉक्टर

आइए जेल डॉक्टरों के प्रति मेरे कैदी होने के नाते पूर्वाग्रह के एक उदाहरण से शुरुआत करें। यह 2018 में मेरे सह-अभियुक्त अरुण फरेरा, जो एक वकील भी हैं, के साथ यरवदा जेल में मेरी पहली एंट्री का दिन था।

अरुण ने अदालत में पुलिस हिरासत में पिटाई की शिकायत की थी और हमें पता था कि उसे ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सा अधिकारी के सामने पेश किया जाएगा। रात के 10 बज चुके थे। और डॉक्टर परिसर में नहीं थे और उन्हें विशेष रूप से बुलाना पड़ा।

जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर छोटे गेट में झुका, हमने देखा कि डॉक्टर को दोनों तरफ से जेल गार्डों की सहायता से लाया गया था। हम दोनों, पहले ही जेल जा चुके थे और सामान्य तौर पर जेल डॉक्टरों के बारे में हमारी राय ख़राब थी और हमने तुरंत मान लिया था कि उसने एक-दो ड्रिंक से ज़्यादा पी ली है; लेकिन हम पूरी तरह से गलत थे।

उन्होंने अपना काम कुशलता से किया। हमें बाद में पता चला कि उनका न चल पाना किसी तकलीफ के कारण था और वह वास्तव में एक बहुत ही समर्पित और मानवीय व्यक्ति था, यानी जेल चिकित्सा देखभाल के अन्यथा गंदे माहौल में एक रत्न की तरह था।

उस समय हमारा पूर्वाग्रह हिरासत में यातना के प्रति डॉक्टर की प्रतिक्रिया के पहले के अनुभवों से प्रभावित था। मैं 2008 में एक कैदी था। मैंने आर्थर रोड जेल में जेल अधिकारियों द्वारा कुछ मुस्लिम कैदियों की विशेष रूप से क्रूर पिटाई देखी थी।

मुंबई के प्रधान सत्र न्यायाधीश की जांच में पाया गया कि जेल डॉक्टरों द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र में दिखाई गई उनकी चोटों को “जेल प्राधिकरण की मदद करने के लिए हेरफेर किया गया था”।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन डॉक्टरों की भूमिका को “निंदनीय और शर्मनाक” पाया था। इसी तरह, जब मुंबई के भायखला स्थित महिला जेल में एक महिला कैदी मंजुला शेट्टी को जेल कर्मचारियों द्वारा प्रताड़ित किया गया और पीट-पीटकर मार डाला गया, तो जांच से पता चला कि जेल डॉक्टर ने झूठा प्रमाण पत्र दिया था कि उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। 

ये रिपोर्ट किए गए दुर्व्यवहार उन छोटे अल्पसंख्यक मामलों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वास्तव में जांच, पूछताछ और अदालतों के चरण तक पहुंचते हैं।

मॉडल जेल मैनुअल, 2003 से तैयार महाराष्ट्र जेल (जेल अस्पताल) (संशोधन) नियम 2015 के नियम 3(2)(38) में कहा गया है कि यह जेल चिकित्सा अधिकारी का कर्तव्य है कि वह “अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (जेल) या जेल महानिरीक्षक को रिपोर्ट करें कि जेल अधीक्षक के माध्यम से, यदि वह किसी कैदी को लगी चोटों को देखता है, जो कथित तौर पर जेल अधिकारियों के कारण हुई है।

जेल अधिकारियों द्वारा यातना और पिटाई एक नियमित घटना है और मैं कभी-कभी कई पिटाईयों का चश्मदीद गवाह रहा हूं। यरवदा जेल का गांधी यार्ड, जो शारीरिक दंड देने के लिए जेल प्राधिकरण का पसंदीदा स्थान था, फांसी यार्ड (मृत्यु कक्ष) के बगल में स्थित है जहां मुझे रखा गया था।

पड़ोस के पीड़ितों की कान-भेदी चीखें वहां मेरे समय की एक नियमित विशेषता थी। जब पिटाई से कैदी गंभीर रूप से घायल हो जाता तो उसे आमतौर पर जेल अस्पताल में ले जाया जाता है।

हालांकि, मैंने अभी तक किसी भी चिकित्सा अधिकारी को नियम 3(2)(38) के तहत अपना कर्तव्य निभाते हुए नहीं सुना है – दिसंबर 2015 में नियम अधिसूचित होने के बाद से आठ वर्षों या उससे अधिक समय में कम से कम कुछ भी सार्वजनिक डोमेन में यह नहीं आया है।

यातना में डॉक्टरों की व्यापक मिलीभगत का बड़े पैमाने पर दस्तावेजीकरण और विश्लेषण किया गया है। इस तरह की मिलीभगत के संबंध में सलाखों के पीछे की चर्चा में, सामान्य समझ यह है कि जेल डॉक्टर ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे अन्य जेल कर्मचारियों के की रुचि में समानता पाते हैं।

हालांकि, यह व्यवहार जेलों के बाहर के अस्पतालों के डॉक्टरों में भी देखा जा सकता है, जहां इस तरह के दबाव अनुपस्थित हैं। जेल में कई पुलिस यातना पीड़ितों के साथ मेरी चर्चा से संकेत मिलता है कि हालांकि पुलिस हिरासत की अवधि के दौरान उन्हें वैधानिक चिकित्सा जांच के लिए सरकारी और नगरपालिका अस्पतालों में ले जाया गया था, लेकिन ऐसे अस्पतालों में कोई भी डॉक्टर किसी भी चोट को दर्ज करके कानून की आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में कभी सक्रिय नहीं था। या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 54 के तहत निर्धारित हिंसा के निशान के बारे में सक्रिय नहीं था।

यहां तक कि जहां पीड़ित ने शिकायत की, वहां उन्हें दर्ज़ करने की कोशिश नहीं होती थी और अक्सर तथ्यों को दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया जाता था।

इस संबंध में मेरा व्यक्तिगत अनुभव बताता है। एक कैदी की स्थिति को लेकर चिकित्सा पेशे के साथ मेरा सामना तब हुआ जब मुझे 2007 में उठाए जाने के अगले दिन केईएम अस्पताल, मुंबई ले जाया गया।

मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया था और मैं काफी दबाव में था, लेकिन किसी तरह साहस जुटाकर मैंने हताहतों की देखभाल कर रहे युवा डॉक्टर को बताया कि क्या हुआ था।

उन्होंने यह प्रमाणित करने की सामान्य औपचारिक प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी थी कि ‘सब ठीक है’ और उन्होंने मेरी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। बमुश्किल ऊपर देखते हुए उन्होंने कहा, “तुमने भी कुछ किया होगा।”

स्पष्ट निहितार्थ यह था कि, चूंकि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था, मैं एक अपराधी था, निर्दोष साबित होने तक दोषी था, इसलिए थोड़ी यातना तो होनी ही थी। मेरी आंखों में बड़ी घृणा झलक रही थी, भीतर का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच रहा था, मैंने बेरुखी से उसे अपना कर्तव्य निभाने और तथ्यों को दर्ज करने के लिए कहा।

उन्होंने मेरी आंखों और शारीरिक भाषा को सराहनीय सटीकता के साथ पढ़ा और शायद उन्हें एहसास हुआ कि मैं वहां नहीं रुकूंगा, और संभवतः इसे अदालत में ले जाऊंगा। उसने लिखना शुरू कर दिया, लेकिन साथ चल रहे पुलिस अधिकारियों को यह संकेत देने से पहले ऐसा नहीं किया और जताया कि वह अनिच्छा से ऐसा कर रहा है।

मेरे उस अनुभव ने उस महान चिकित्सक की छवि को तोड़ दिया, जो छवि मेरे बचपन के ‘पारिवारिक डॉक्टर’ ने मूर्त रूप दिया था और जो मेरे बुढ़ापे के दिनों तक कायम रही। वह टूटी हुई छवि आज भी ठीक नहीं हो पाई है।

बाद के जेल अनुभवों ने इस बात की अनुमति नहीं दी और मेरे सलाखों के पीछे चले जाने से मेरा दृष्टिकोण धूमिल हो गया है। मैं ‘पक्षपाती’ हो गया हूं। 

जेल की दवा- अतार्किक और अराजक

जेलें ऐसी संस्थाएं हैं जिनका अपना तर्क होता है – या क्या मुझे इसे अतार्किक कहना चाहिए? अतार्किकता का ऐसा ही एक दायरा जेल की दीवारों के भीतर अपनाई जाने वाली चिकित्सा पद्धति को नियंत्रित करने वाले नियम (अलिखित) हैं।

ये नियम, किसी विशेष जेल में एक निश्चित समय पर कार्यरत अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) के मिलकर किए जाने वाले काम पर निर्भर करते हैं। एक बहुत ही सामान्य ‘नियम’ यह है कि जेलों में गैर-एलोपैथिक दवाओं पर प्रतिबंध है। अक्सर ऐसे प्रतिबंध तब लगाए जाते हैं जब जेल के अधिकांश या यहां तक कि सभी चिकित्सा अधिकारियों के पास गैर-एलोपैथिक योग्यता होती है।

इस प्रकार, जब, नागपुर सेंट्रल जेल में अपने पहले कारावास के दौरान, मैंने बवासीर के लिए आयुर्वेदिक दवा लाने की कोशिश की, जिसे मैंने जेल में आने से पहले इस्तेमाल किया हुआ था, तो उसे गेट पर ही जब्त कर लिया गया था।

जिस डॉक्टर ने दवाएं जब्त कीं, वह खुद बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएएमएस) था और जब मैंने विडंबना बताई, तो उसने कोई तर्क देने का प्रयास नहीं किया – वह केवल मुस्कुराया, असहायता की दलील दी। मैं बिना मुस्कुराहट के असहाय खड़ा रहा।

हालांकि, मेरे जेल के साथी और सह-अभियुक्त, वकील सुरेंद्र गाडलिंग ने फैसला किया कि चुप्पी इसका विकल्प नहीं है। अपनी गिरफ़्तारी से पहले, वे अपनी ज़्यादातर पुरानी बीमारियों का इलाज़ आयुर्वेदिक चिकित्सक से करा रहे थे। 

पुणे में जेल में रहते हुए, उन्होंने एक अदालत से एक आदेश हासिल किया जिसमें उन्हें जेल में आयुर्वेदिक दवाएं ले जाने की अनुमति दी गई। हालांकि, तलोजा जेल में जाने के बाद, और जेल अधीक्षक के स्थानांतरण के बाद, उन्हें दलील दी गई कि जेल नीति केवल जेल के भीतर एलोपैथी दवा की अनुमति देती है – यह तब कहा जा रहा था जब सीएमओ सहित सभी तीन चिकित्सा अधिकारी बीएएमएस स्नातक थे!

गाडलिंग ने इस तर्कहीनता से सीधे टक्कर लेने का फैसला किया और अधीक्षक के खिलाफ क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट (सिविल और क्रिमिनल कोर्ट, पनवेल, सुरेंद्र पुंडलिक गाडलिंग बनाम उमाजी तोलाराम पवार और अन्य,सीआरआई एम. ए. नंबर 261/2022) के सामने एक आपराधिक शिकायत दर्ज की।

उन्होंने तर्क दिया कि उस दवा का अचानक बंद हो जाना जिस पर वे लंबे समय से निर्भर थे, जीवन को खतरे में डालने के समान था; इसलिए, संक्षेप में कहा जाए तो यह एक हत्या का प्रयास है। आश्चर्य की बात नहीं, उनका यह मामला 2022 से ‘चल रहा’ है।

हालांकि, गैर-एलोपैथिक दवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध की अतार्किक प्रकृति का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि जेल में एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल के लिए को एक प्रणाली और विधि मौजूद है।

एलर्जी, सर्दी, कंजेक्टीवायटस, सिरदर्द, दस्त और कब्ज जैसी सामान्य बीमारियों के लिए दवाओं का वितरण आम तौर पर कैदियों और जेल प्रहरियों द्वारा किया जाता है जो गोलियों के बक्से के साथ एक बैरक से दूसरे बैरक में जाते हैं।

एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल अंधाधुंध है और कई प्रकार की शिकायतों के लिए दिया जाता है। दवा दिए जाने की औसत अवधि दो दिन है। खुद दवा लेने की प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित है, जिसमें गोलियों का नवीन तरीका इस्तेमाल होता है। कई लोगों ने मुझे बताया है कि वे लैक्सेटिव के लिए एमोक्सिसिलिन का इस्तेमाल करते हैं।

मुझे एहसास हुआ कि आम तौर पर वितरित की जाने वाली कुछ गोलियों को जमा कर लिया जाता था और उनके निर्धारित इस्तेमाल की तुलना में साइड-इफेक्ट के लिए अधिक सेवन किया जाता था।

जहां तक पुरानी बीमारियों से ग्रस्त कैदियों के लिए निरंतर दवा की जरूरत होती है, उनके लिए उस टैबलेट पर हाथ रखना भी एक संघर्ष है जिसका वे वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं।

जेल बैरक में मेरे बड़ा सारा समय पुरानी बीमारियों से ग्रस्त रोगियों के लिए सीएमओ को बार-बार आवेदन लिखने में जाता था, जिन्हें एंटी-हाइपरटेन्सिव, इंसुलिन, एंटी-अस्थमैटिक्स, या ऐसी कुछ आवश्यक दवाओं की जरूरत होती थी।

कई आवेदन बीच में ही धरे रह जाते हैं। अधिकांश लोग, जेल के बाहर तय खुराक की आधी खुराक पाकर भी खुद को भाग्यशाली मानते हैं। 

जेल दोष और मौत

स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट – अपेक्षाकृत अच्छे स्वास्थ्य से गहरे संकट में जाना और जीवन को खतरा पैदा होना और यहां तक कि मृत्यु हो जाना – एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे मैंने जेल में रहने के दौरान अक्सर देखा था।

खास तौर पर कमजोर वर्ग जिसे मैंने करीब से देखा वह था वृद्ध बैरक [वृद्धों के लिए बैरक] के वरिष्ठ नागरिक, जहां मैं एक वर्ष से अधिक समय तक रहा था।

अधिकांश कैदी उच्च रक्तचाप, मधुमेह, अस्थमा और गठिया जैसी कुछ पुरानी बीमारियों के शिकार थे, जिनका प्रबंधन उन्होंने जेल के बाहर रहते हुए सीख लिया था, लेकिन दवाओं की अनियमित उपलब्धता, तंग, दम घुटने वाली और गन्दी बैरक के कारण जेल की दुनिया में विकट समस्याएं पैदा होती थी जिससे संक्रमण का हमेशा खतरा मौजूद रहता था।

‘एक कैदी’ मधुमेह और उच्च रक्तचाप से ग्रस्त सत्तर वर्ष से अधिक आयु का था, लेकिन उसने नियंत्रित खान-पान, नींद, अपने आस-पास की सफाई, प्रार्थना और लगतार लेखन का सख्त नियम बनाए रखा। 

हालांकि, अचानक अज्ञात संक्रमण और उसकी जमानत अर्जी खारिज होने के कारण उनका स्वास्थ्य तेजी से नीचे गिर गया। जेल चिकित्सा प्रणाली के पास उसकी हालत का कोई जवाब नहीं था।

उनके खुद के समाधान, उनके साथियों तय दवा के नुस्खे और अधिक प्रार्थना और तपस्या थे। एक मजबूत, दृढ़ निश्चयी, बहत्तर साल के बुजुर्ग और एक मुरझाई हुई लाश के बीच बस कुछ ही महीनों का अंतर था।

‘एक दूसरे कैदी’, पतले लंबे और सत्तर साल के व्यक्ति बैरक में दाखिल होने के दिन से ही गंभीर अवसाद में लग रहे थे। जेल की गंदगी के सदमे के कारण वह तब तक भोजन से दूर रहे जब तक कि उसके पड़ोसियों ने उसे खाने के लिए मना न लिया। उसे जेल अस्पताल में ले जाया गया, जहां वह गुमनामी में डूब गए।  

‘तीसरे कैदी’ जो सत्तर के होने वाले थे काफी फिट, फुर्तीले व्यक्ति थे जो अप्रत्याशित रूप से किसी अज्ञात संक्रमण की चपेट में आने से पहले तक नियमित रूप से व्यायाम करते थे। उनकी फिटनेस तेजी से गायब हो गई और वह भी जेल अस्पताल में भर्ती मरीज बन गए। वे बच गए, लेकिन मुझे संदेह है कि क्या वे भविष्य में ऐसी किसी भी ऐसी स्थिति से उबर पाएंगे।  

इनमें से किसी को भी जेल के बाहर अस्पताल में देखभाल के लिए उचित समय पर नहीं भेजा गया, जबकि इसकी सख्त जरूरत थी। फादर स्टेन स्वामी का मामला तो जगजाहिर है। अदालत के हस्तक्षेप के बाद ही उन्हें अस्पताल भेजा गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

कैदियों को ले जाने के लिए गार्डों की लगातार कमी के कारण, बहुत कम लोग थे जिन्हें जेल के बाहर अस्पताल भेजा जाता है, उनमें से ज्यादातर वे होते हैं जो रिश्वत दे सकते हैं।

जिन लोगों को अधिक जरूरत होती है लेकिन वे भुगतान नहीं कर सकते, वे लगभग मृत्यु की दहलीज तक पहुंच जाते हैं। कभी-कभी बहुत देर हो चुकी होती है और शव को सरकारी अस्पताल भेज दिया जाता है और ‘डेड ऑन अराइवल’ (डीओए) दिखाया जाता है।

2022 के मानसून के दौरान मेरा भी ऐसा ही हश्र हो सकता था। चूंकि एक संक्रमण ने मेरे शरीर को जकड़ लिया था और सांस लेना मुश्किल हो गया था, इसलिए मैं नम सा अंडाकार सर्कल इमारत के एक कोने में अपनी बिना हवादार कोठरी के फर्श पर चुपचाप दुबक गया था, केवल कभी-कभार ही सामने आकर जेल स्टाफ से मुझे बाहर किसी अस्पताल में ले जाने की विनती करता था।

हालांकि सीएमओ इस बात पर अड़े रहे कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे सह-अभियुक्तों द्वारा किए गए हंगामे के कारण अधिकारियों को मुझे सामान्य चिकित्सा के एक विजिटिंग विशेषज्ञ के सामने ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसने गतिशीलता और तत्परता का परिचय दिया, जिसका सामना मैंने जेल की दीवारों के पीछे कभी नहीं किया था।

अपनी चिकित्सीय जांच के दो मिनट बाद, उन्होंने मेरे प्रभारी जेलर से व्यंग्यपूर्वक कहा, “आप बहुत अच्छे मरीज लाए हो।” 

उन्होंने तेजी से ऑक्सीजन और अन्य आपातकालीन उपाय किए, फिर सीएमओ के आदेश को रद्द कर दिया और जोर देकर कहा कि मुझे तुरंत, उनकी निगरानी में, जेजे अस्पताल ले जाया गया, जहां मुझे उचित इलाज़ मिला। 

मेरे वकीलों ने आवेदन दायर किए, मीडिया ने ध्यान दिया और अदालत ने मेरे ठीक होने तक मेरे इलाज की निगरानी की। जैसा कि अच्छी तरह से बताया गया है, मेरे सह-अभियुक्त प्रोफेसर वरवर राव को इसी तरह के हस्तक्षेप से बचाया गया था।

लेकिन मेरे लिए यह समाधान प्रदान करने वाला कोई दृष्टान्त नहीं है; बल्कि एक ऐसी कहानी जो हमारे विशेषाधिकार को उजागर करती है। हमारे द्वारा जगाई गई ऊर्जावान सह-अभियुक्तों, ईमानदार वकीलों और मीडिया की दिलचस्पी का होना बेहद दुर्लभ है।

व्यवस्थागत बदलाव की ज़रूरत 

एक औसत कैदी के लिए, समाधान अधिक प्रणालीगत परिवर्तन में निहित है। महात्मा गांधी ने लगभग सौ साल पहले ‘जेलों या “अस्पतालों” पर एक लेख में लिखा था, “हालांकि, एक बूढ़े और अनुभवी कैदी के रूप में, मेरा मानना है कि सरकारों को सुधार शुरू करना होगा… मानवतावादी सरकारी प्रयास इसे पूरक बना सकते हैं।”

1947 के बाद, सरकार द्वारा नियुक्त जेल सुधार समितियों के कई प्रस्ताव आए हैं, जिनमें सबसे उल्लेखनीय 31 मार्च 1983 की मुल्ला समिति की रिपोर्ट है।

केंद्र सरकार को मॉडल जेल मैनुअल, 2003 के साथ इसके लागू करने की रिपोर्ट करने में बीस साल लग गए। महाराष्ट्र सरकार को महाराष्ट्र जेल मैनुअल में तदनुसार संशोधन को अधिसूचित करने में बारह साल लग गए, जिसमें महाराष्ट्र जेल (जेल अस्पताल) (संशोधन) नियम 2015 भी शामिल है, जिसने 2003 मैनुअल के मानकों को कुछ हद तक कमजोर कर दिया है।

इन अधिसूचित नियमों के अनुसार, केंद्रीय जेलों में, जहां मुझे रखा गया था, प्रत्येक में 50+ बिस्तरों वाला एक प्रकार का ‘ए’ अस्पताल होना चाहिए, और निम्नलिखित कर्मचारी होने चाहिए:
    1. एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी (स्नातकोत्तर योग्यता के साथ सिविल सर्जन के पद पर वाला होना चाहिए)।
    2. निम्नलिखित विशेषज्ञता वाले पांच चिकित्सा अधिकारी (सहायक सिविल सर्जन के पद पर): एमडी, सामान्य चिकित्सा; एमडी, त्वचाविज्ञान; एमडी, मनोचिकित्सा (मानसिक और नशा मुक्ति के मामले), एमडीएस, दंत चिकित्सा; एमडी, स्त्री रोग होने चाहिए।
    3. तीन स्टाफ नर्स होनी चाहिए।
    4. दो फार्मासिस्ट होने चाहिए।  
    5. तीन नर्सिंग सहायक होने चाहिए। 
    6. दो प्रयोगशाला तकनीशियन होने चाहिए।
    7. दो मनोरोग (मनोवैज्ञानिक) परामर्शदाता होने चाहिए।

इन नियमों के आने के नौवें वर्ष में, किसी भी जेल ने इन शर्तों का एक छोटा सा अंश भी लागू नहीं किया है। ऐसा लगता है कि इस उद्देश्य के लिए अभी तक कोई बजटीय आवंटन नहीं किया गया है। इस बीच, एक नया मॉडल जेल मैनुअल, 2016 2003 के उच्च मानकों को दोहराता है।

जबकि कार्यपालिका कानून को लागू करने के लिए कुछ नहीं करती है, न्यायपालिका के प्रयास उचित और अप्रभावी होते हैं, जिसमें उनके अपने आदेशों का खराब पालन होता है। पुन: 1382 जेलों में अमानवीय स्थितियां [रिट याचिका (सिविल) संख्या 2013 की 000406 (उद्धृत 2023 नवंबर 13)] सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक स्वत: संज्ञान याचिका है, जो 2013 से चल रही है, जिसमें पांच साल से अधिक समय से कोई निर्णय नहीं आया है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 13 अप्रैल, 2022 को डॉ. पी. वरवरा राव बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी और अन्य के मामले में निर्देश दिया था। 2022 की आपराधिक रिट याचिका 461, 13 अप्रैल, 2022 के फैसले के पैरा 26 से 28 (2023 नवंबर 16 का हवाला दिया गया)] जिसमें महानिरीक्षक (जेल) को चिकित्सा देखभाल से संबंधित नियमों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट देनी थी, लेकिन उन्होंने एक भी प्रभावी सुनवाई नहीं हुई है। 

इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों द्वारा अपनाए जाने के लिए एक मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम, 2023 जारी किया है और जेल अधिनियम, 1894 की अनिवार्य आवश्यकता को हटा दिया है, जो वर्तमान में जेल प्रशासन को नियंत्रित करता है – जिसके तहत प्रत्येक जेल में एक चिकित्सा अधिकारी और एक अस्पताल होना जरूरी है।

नया अधिनियम बस इतना कहता है कि प्रत्येक जेल में एक चिकित्सा कार्यालय “हो सकता है”। ऐसा लगता है कि यह मौजूदा दयनीय स्थिति को वैधानिक मंजूरी दे रहा है, जहां कई जेलों में अस्पताल या यहां तक कि एक भी विशेष रूप से नियुक्त डॉक्टर की कमी है।

जैसा कि मुझे 1926 में उस ‘वृद्ध और अनुभवी कैदी’ के शब्द याद आते हैं, मुझे कोई खास उम्मीद नजर नहीं आती।

यह लेख पहली बार 29 मार्च, 2024 को इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल एथिक्स में प्रकाशित हुआ था। DOI:10.20529/IJME.2024.021
 

वर्नोन गोंसाल्वेस एक ट्रेड यूनियनवादी, कार्यकर्ता और शिक्षाविद हैं।
 

साभार: द लीफलेट
 

Exit mobile version