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सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं बची

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कपिल सिब्बल

‘सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद नहीं बची,’ यह तो देश की आवाम पहले से ही जानती और समझती है लेकिन इस बार खुले मंच से यह कहने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में 50 साल तक वकालत कर चुके सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल. राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हाल ही में पारित हुए सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों पर बयान दिया है. सिब्बल ने कहा कि उन्हें कोर्ट से अब कोई उम्मीद नहीं बची है. अगर आपको लगता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी, तो आप बहुत गलत हैं. यह बात सुप्रीम कोर्ट में 50 साल का अनुभव पूरा करने के बाद कह रहा हूं.

कपिल सिब्बल ने अपने संबोधन की शुरुआत यह कहकर की कि ‘भारत के सुप्रीम कोर्ट में 50 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद संस्थान में उनकी कोई उम्मीद नहीं बची है.’ उन्होंने कहा कि ‘भले ही एक ऐतिहासिक फैसला पारित हो जाए, लेकिन इससे शायद ही कभी जमीनी हकीकत बदलती हो.’

कपिल सिब्बल एक पीपुल्स ट्रिब्यूनल में बोल रहे थे, जो 6 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान (सीजेएआर), पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पीयूसीएल) एंड नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट्स (एनएपीएम) द्वारा ‘नागरिक स्वतंत्रता के न्यायिक रोलबैक’ पर आयोजित किया गया था. ट्रिब्यूनल का फोकस गुजरात दंगों (2002) और छत्तीसगढ़ आदिवासियों के नरसंहार (2009) पर सुप्रीम कोर्ट के 2022 के फैसले पर था.

सिब्बल ने गुजरात दंगों में मारे गए गुजरात के कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की विधवा जकिया जाफरी का सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व किया था. उन्होंने कहा कि अदालत में बहस करते हुए उन्होंने केवल सरकारी दस्तावेजों और आधिकारिक रिकॉर्डों को रिकॉर्ड किया और कोई निजी दस्तावेज नहीं रखा था. उन्होंने कहा कि दंगों के दौरान कई घर जला दिए गए. स्वाभाविक रूप से खुफिया एजेंसी इस तरह की आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड बुलाएगी.

एडवोकेट सिब्बल के अनुसार खुफिया एजेंसी के दस्तावेज या पत्राचार से पता चलता है कि किसी फायर ब्रिगेड ने फोन नहीं उठाया. उन्होंने कहा कि यह तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी ने ठीक से पूछताछ नहीं की कि फायर ब्रिगेड ने कॉल क्यों नहीं उठाया ? और इसका मतलब यह था कि एसआईटी ने अपना काम ठीक से नहीं किया.

सिब्बल ने कहा कि इन सबमिशन के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया. उन्होंने कहा कि एसआईटी ने कई लोगों को केवल उन लोगों द्वारा दिए गए बयानों पर भरोसा करते हुए छोड़ दिया, जो खुद आरोपों का सामना कर रहे थे. हालांकि इन पहलुओं को सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि कानून का छात्र भी जानता होगा कि किसी आरोपी को सिर्फ उसके बयान के आधार पर छोड़ा नहीं जा सकता.

2009 में छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों ने 17 आदिवासियों को मार दिया था और एक डेढ़ साल के बच्चे की यह कहते हुए हाथ की ऊंगलियां काट दी कि यह बड़ा होकर माओवादी बनेगा. इस घटना की स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिका को भी खारिज कर दिया गया. यह सभी फैसले जस्टिस ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता में लिए गए थे, जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं.

इस पीपुल्स ट्रिब्यूनल में पूर्व न्यायाधीश जस्टिस ए. पी. शाह ने छत्तीसगढ़ मुठभेड़ मामले पर अपनी प्रारंभिक टिप्पणी देते हुए कहा कि आदिवासियों के साहस की सराहना करने और स्वतंत्र जांच का आदेश देने के बजाय सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा की गई जांच पर आदिवासियों को दंडित किया, जहां पुलिस खुद मुकदमे में आरोपी थी.

उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनाए गए रूख पर दु:ख जताया. उन्होंने कहा कि नरसंहार की घटना विवाद में नहीं थी और भले ही पीड़ित के आरोप कि पुलिस और सुरक्षा बलों ने उन पर हमला किया था, उस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, फिर भी आपराधिक न्यायशास्त्र के लिए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच अनिवार्य है.

उन्होंने आगे जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने उस संघर्ष को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जिसके माध्यम से दुर्भाग्यपूर्ण आदिवासी पीड़ित इस अदालत तक पहुंचने में कामयाब रहे और जांच के लिए एसआईटी बनाने के बजाय, याचिकाकर्ता नंबर 1 पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया.

यह कैसा आपराधिक न्याय था ? जस्टिस शाह ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि वह स्वयं एक न्यायाधीश रहे हैं और उन्होंने ऐसी कई कार्यवाही देखी हैं लेकिन स्वतंत्र जांच से इनकार करने और याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाने की प्रवृत्ति एक स्वस्थ संकेत नहीं है.

सिब्बल ने यह भी आरोप लगाया कि संवेदनशील मामले केवल चुनिंदा जजों को ही सौंपे जाते हैं, इसके चलते आमतौर पर पहले से पता होता है कि फैसले का परिणाम क्या होगा. मैं ऐसी अदालत के बारे में बात नहीं करना चाहता, जहां मैंने 50 साल तक अभ्यास किया, लेकिन अब बोलने का समय आ गया है. अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन आवाज उठाएगा ?

सिब्बल ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कोर्ट में जो जज बिठाए जाते हैं, वह केवल समझौता की प्रक्रिया होती है. सुप्रीम कोर्ट में जहां यह तय करने की कोई व्यवस्था ही नहीं है कि किस मामले की अध्यक्षता किस बेंच द्वारा की जाएगी, जहां भारत के चीफ जस्टिस तय करें कि किस मामले को कौन सी बेंच कब निपटाएगी, वह अदालत कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकती. लोग अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे तो स्थिति नहीं बदलेगी.

स्वतंत्रता तभी संभव है जब हम अपने अधिकारों के लिए खड़े हों.
भारत में माई-बाप संस्कृति है. लोग शक्तिशाली के पैरों में गिरते हैं लेकिन समय आ गया है कि लोग बाहर आएं और अपने अधिकारों की सुरक्षा की मांग करें. स्वतंत्रता तभी संभव है जब हम अपने अधिकारों के लिए खड़े हों और उस स्वतंत्रता की मांग करें.

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