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वीरांगना झलकारी को 8 माह बाद भी नहीं मिला न्याय

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– पुलिस की लापरवाही से झलकारी बाई के नाम व फोटो के साथ टिप्पणी करने वाले पर पुलिस है मेहरबान

अब कोली/कोरी समाज के लोग कमिष्नर कार्यालय पर प्रदर्शन कर कराएंगे एफआईआर

इन्दौर । राजनेता हो या अन्य कोई बड़ा लीडर उस पर अगर किसी प्रकार की कोई आपत्तीजन टिप्पणी होती है, तो पुलिस तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज कर लेती है, लेकिन जिस महिला ने देश की आजादी के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ कंधे से कंधा मिला कर फिरंगी अंग्रेज दुश्मनों से लोहा लिया और देश की आजादी के लिए कुर्बानी देकर शहीद हुई, उस वीरांगना के नाम व फोटो के साथ जातिगत टिप्पणी करने वाला शक्स आज भी पुलिस की मेहरबानी से खुले आम घूम रहा है। ज्ञात हो कि स्वतंत्रता संग्राम की अमर शहीद रणनायिका वीरांगना झलकारी बाई के बलिदान दिवस 4 अप्रेल को भोपाल के विपेन्द्र पिता नरेन्द्र दोहरे ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी ‘‘गोल्डन हिस्ट्री आफ चमार ‘जगजीवनराम‘‘ पर झलकारीबाई कोरी के नाम व फोटो के साथ चमार शब्द का उपयोग कर उनकी जाति व अस्तित्व पर प्रहार करते हुए पोस्ट जारी की, जिससे कोली/कोरी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची और समाज ने सायबर पुलिस अपराध शाखा में मय दस्तावेज के 22 अप्रेल 2024 को लिखित शिकायत दर्ज कराई। लेकिन पुलिस ने 8 माह बाद भी उक्त शरारती तत्व के खिलाफ प्रकरण पंजिबद्ध नहीं किया है। अब कोली/कोरी समाज के लोग कमिश्नर कार्यालय पर पुलिस की लापरवाही एवं अपराधी पर की जा रही मेहरबानी के खिलाफ प्रदर्शन कर पुलिस कमिश्नर के पास एफआईआर दर्ज कराने जाएंगे।

यहां जारी अपने एक प्रेस बयान में अखिल भारतीय वीरांगना झलकारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश महावर कोली, राष्ट्रीय महासचिव दिनेश वर्मा दानिश, कोली/कोरी समाज स्वाभिमानी संघर्ष समिति के अध्यक्ष आर. सी. भस्नेईया, कोरी/कोली समाज महापंचायत के संयोजक कैलाश चंद चैधरी, महासंघ के सम्भागीय अध्यक्ष ओमप्रकाश धीमान ने कहा कि भोपाल निवासी विपेन्द्र पिता नरेन्द्र दोहरे ने स्वतंत्रता संग्राम की अमर नायिका वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम व फोटो के साथ ‘‘चमार‘‘ लिखकर अपनी इंस्टाग्राम आईडी ‘‘गोल्डन हिस्ट्री आफ चमार ‘जगजीवनराम‘‘ पर झलकारीबाई के बलिदान दिवस 4 अप्रेल 2024 को पोस्ट जारी की। इस पोस्ट पर संज्ञान लेते हुए कोली/कोरी समाज ने सामूहिक रूप से 22 अप्रेल 2024 को पुलिस अपराध शाखा सायबर सेल में मय दस्तावेज लिखित शिकायत अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्री राजेश दण्डोतिया के पास की। चुंकि शिकायत के दौरान विपेन्द्र दोहरे निवासी भोपाल ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी से उक्त पोस्ट को डिलीट कर दिया, एैसी स्थिति में पुलिस अपराध शाखा सायबर सेल ने युएसए अमेरिका स्थिति फेसबुक कम्पनी से इंस्टाग्राम आईडी ‘‘गोल्डन हिस्ट्री आफ चमार ‘जगजीवनराम‘‘ की सम्पूर्ण जानकारी बुलवाई जिसमें तकरीबन 4 माह का समय लग गया। इसके बाद सायबर सेल ने थाना अन्नपूर्णा को उक्त मामले में प्रकरण दर्ज करने हेतु आदेशित किया। लगभग 4 माह से थाना अन्नपूर्णा पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज करने में आना-कानी की जा रही है। थाने पर थाना प्रभारी से सम्पर्क करने पर कहा जाता है कि मामला पेचिदा है, हमें भी अपना बचाव करना है, इसलिए उच्च अधिकारियों से तथा विधि अधिकारी से सलाह लेकर मामले में कार्यवाही की जाएगी। जबकि विवेचना अधिकारी एएसआई अजयसिंह चौहान द्वारा तीन बार उच्च अधिकारी से सलाह ली जा चुकी है। बावजूद थाना प्रभारी श्री सुनील सेजवार विधि एक्सपर्ट से राय लेने की बात कह कर मामले को लम्बित ही नहीं कर रहे बल्कि मामले को रफा-दफा करने के प्रयास में दिखाई दे रहे हैं। जबकि सायबर पुलिस अपराध शाखा के अलावा थाना अन्नपूर्णा थाना प्रभारी एवं विवेचना अधिकारी द्वारा कई बार अपराधी विपेन्द्र दोहरे से फोन पर चर्चा की जा चुकी है।

गौरतलब है कि इस मामले में एसीपी श्री आनंद यादव, श्री श्रीवास्तव और एडीसीपी श्रीमती कामिनी शर्मा द्वारा द्वारा थाना प्रभारी को प्रकरण दर्ज करने हेतु लिखित व मौखिक निर्देशित किया जा चुका है।

*कोली/कोरी समाज के लोग पुलिस कमिश्नर से करेगें शिकायत :-*

झलकारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश महावर कोली एवं राष्ट्रीय महासचिव दिनेश वर्मा दानिश ने बताया कि पुलिस द्वारा जानबूझ कर मामले को लम्बित कर टालने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में अब कोली/कोरी समाज के लोग मंगलवार को कमिश्नर कार्यालय पलासिया पर पुलिस कमिश्नर श्री संतोष सिंह से भेंट कर मामले में अतिशीघ्र प्रकरण दर्ज करने की मांग की जाएगी। अगर पुलिस कमिश्नर ने भी इस पर ध्यान आकर्षित नहीं किया तो समाज का प्रतिनिधी मंडल 22 दिसम्बर को भोपाल जाकर गृह मंत्री एवं मुख्यमंत्री के समक्ष शिकायत करेगें एवं दोषी पुलिस अधिकारियों तथा इंस्टाग्राम आईडी पर वीरांगना झलकारी बाई के नाम व फोटो के साथ चमार शब्द का उपयोग करने वाले शरारती तत्व के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही के लिए सीधे न्यायालय की शरण ली जाएगी।

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