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विदेश में रह रहे कृष्ण भक्त अब दिल खोलकर कर सकते हैं बांके बिहारी के लिए दान

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 अपने दश से दूर दूसरे देशों में रह रहे कृष्ण भक्ताें के लिए खुशखबरी भरी खबर सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम यानी एफसीआरए के तहत लाइसेंस प्रदान किया है ताकि वह विदेश से धन प्राप्त कर सके। यानी कि अब विदेश से भक्त दिल खोलकर मंदिर को दान कर सकते हैं। 

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 मंदिर का प्रबंधन फिलहाल एक अदालत कर रही है, जिसने एक प्रबंधन समिति गठित की है। सूत्रों ने बताया कि इस मंदिर को एफसीआरए, 2010 के तहत लाइसेंस दिया गया है। मौजूदा प्रबंधन समिति ने एफसीआरए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। इस मंदिर का प्रबंधन पहले पुजारियों का एक परिवार करता था और यह निजी प्रबंधन के अधीन था।

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 गृह मंत्रालय ने उचित आवेदन और अदालत की मंजूरी के बाद एफसीआरए के तहत विदेशी धन प्राप्त करने का लाइसेंस दिया है। सूत्रों ने बताया कि आवेदन के अनुसार, मंदिर को अपने खजाने में काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई और वह विदेश से दान स्वीकार करने का इच्छुक है। कानून के अनुसार, विदेशी दान प्राप्त करने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों को एफसीआरए के तहत पंजीकरण कराना होता है। 

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बांके बिहारी मंदिर वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जहां भगवान कृष्ण को “बांके बिहारी” के रूप में पूजा जाता है। यहां भगवान की मूर्ति हमेशा नृत्य मुद्रा में होती है। यह मंदिर भगवान के बाल स्वरूप को समर्पित है और यहां पूरे साल भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यहां देश के ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। ऐसे में अब विदेशियों को भी दान करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी।
 

Ramswaroop Mantri

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