मुंबई
इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर मोटर इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर (एमआईएसपी) से जुड़े गाइडलाइन के उल्लंघन का आरोप है।
पिछले साल अक्टूबर में भेजा था कारण बताओ नोटिस
इरडा ने कहा कि नियमों के उल्लंघन के चलते चोला एमएस को अक्टूबर 2020 में कारण बताओ नोटिस दिया गया और कंपनी के पक्ष को भी सुना गया। नियामक ने कहा कि बीमा कंपनी ने एमआईएसपी या अन्य संबंधित कंपनी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किये जाने वाले पेमेंट के संबंध में गाइडलाइन को तोड़ा।
चोला एमएस ने एडवर्टाइजमेंट और प्रोफेशनल चार्जेज के रूप में एमआईएसपी, वाहन डीलर और मनोनीत व्यक्तियों को भुगतान किया। इसके लिए उसने अपने विज्ञापन को दिखाने के लिए टीवीएस, ए एम मोटर्स, इंडस, ईआरएएम और निप्पॉन को दो नवंबर 2017 से 31 दिसंबर 2019 के दौरान पैसे दिये, जो मोटर इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर गाइडलाइन का उल्लंघन था।
दो से ज्यादा समय तक तोड़ा गाइडलाइन
नियमों का उल्लंघन दो साल से ज्यादा समय तक किया गया। इरडा ने बीमा कानून, 1938 के तहत एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। चूंकि यह गाइडलाइन नवंबर 2017 में आया, इसीलिए इससे पहले इन यूनिट्स को किये गए पेमेंट पर कोई आपत्ति नहीं है। इरडा ने चोला एमएस को आदेश प्राप्ति की तारीख से 45 दिन के अंदर शेयरधारकों के खाते से जुर्माना राशि देने को कहा है।
2018 में किया कारोबारी निरिक्षण
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एक से चार माई, 2018 के दौरान कंपनी के कामकाज का निरीक्षण किया था। इसमें कंपनी ने इरडा के एमआईएसपी को लेकर जारी अगस्त 2017 में जारी गाइडलाइन का उल्लंघन किया है।