अग्नि आलोक
script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1446391598414083" crossorigin="anonymous">

पूर्व कांग्रेस विधायक अंतर सिंह दरबार को भ्रष्टाचार के मामले में एक साल की सजा

Share
  • कोर्ट ने तीन हजार जुर्माना भी लगाया

 एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय ने कांग्रेस नेता अंतर सिंह दरबार (Antar Singh Darbar) समेत आरोपियों को एक साल की सजा सुनाई है, इसके अलावा कोर्ट ने दरबार पर तीन हजार रूपए का फाइन भी लगाया है।

ये मामला हाउस लोन घोटाले से जुड़ा

ये मामला इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक के हाउस लोन घोटाले से जुड़ा है। इस मामले में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने महू विधानसभा से विधायक रहे अंतर सिंह दरबा समेत 10 लोगों को सजा सुनाई है। अंतर सिंह को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1) (डी) और 13(2) के तहत सजा सुनाई गई है।

होम लोन घोटाले में 23 साल बाद आया फैसला:

मिली जानकारी के अनुसार, अंतर सिंह दरबार पर इंदौर प्रीमियर को-ऑपरेटिव बैंक में गृह ऋण घोटाला करने का आरोप था, जिसकी जांच के बाद सभी आरोपियों को दोषी करार दिया गया। बताया जा रहा है कि ऋण घोटाले का मामला साल 2000 का है। इसमें अंतर सिंह दरबार सहित सभी अन्य आरोपियों को 23 साल बाद सजा सुनाई गई है।

महू विस क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रह चुके अंतर सिंह दरबार

महू विधानसभा क्षेत्र से अंतर सिंह दरबार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। इस बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वे भाजपा की उषा ठाकुर से चुनाव हार गए थे।

Ramswaroop Mantri

Recent posts

script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1446391598414083" crossorigin="anonymous">

प्रमुख खबरें

चर्चित खबरें