~ पुष्पा गुप्ता
किसी भी आमूलगामी बदलाव के लिए सभी संवैधानिक और वैधिक विभ्रमों से छुटकारा पाना सबसे ज़रूरी होता है। अनुरोध है कि जड़ीभूत पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर यह लेख पढें और विचार करें. असहमत हों तब भी कोई बात नहीं लेकिन सोचेंगे जरूर !
बेशक फासिस्ट जब इस देश के संविधान को भी व्यवहारतः ताक पर रखकर हमारे अतिसीमित, रहे-सहे जनवादी अधिकारों पर भी डाका डाल रहे हैं तो हम उन अधिकारों के लिए लड़ेंगे और फासिस्टों को बेनक़ाब करने के लिए संविधान का हवाला भी देंगे, लेकिन इस प्रक्रिया में संविधान को जनवाद की “पवित्र पुस्तक” या “होली बाइबिल” कत्तई नहीं बनाया जाना चाहिए. इसका आदर्शीकरण या महिमामंडन करना एक भयंकर अनैतिहासिक और आत्मघाती ग़लती होगी.
किसी भी बुर्जुआ जनवादी देश की आम जनता को अपने जनवादी अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए प्रबोधनकालीन दार्शनिकों के आदर्शों को सन्दर्भ-बिंदु बनाना चाहिए जो तर्कणा-आधारित इहलौकिकता (सेकुलरिज्म) और जनवाद की अवधारणा पेश करते हैं न कि किसी देश-विशेष के संविधान को.
दुनिया का ज्यादा से ज्यादा जनवादी अधिकार देने वाला बुर्जुआ जनवादी देश भी अपनी जनता को उतने जनवादी अधिकार नहीं देता जितना अपने संविधान में दावे और वायदे करता है.
“हम भारत के लोग…” भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ये शब्द हूबहू वही हैं जिससे 1787 के फिलाडेल्फिया कन्वेंशन ने अमेरिकी संविधान की शुरुआत की थी.
गौरतलब है कि इस कन्वेंशन में न तो अश्वेत आबादी का प्रतिनिधित्व था न ही इस संविधान को लागू करते हुए अमेरिकी गणराज्य ने दासता का उन्मूलन किया. दासता का उन्मूलन अश्वेत दासों के अनथक संघर्षों के फलस्वरूप एक शताब्दी बाद हुआ.
अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित “हम संयुक्त राज्य के लोग” में स्त्रियों की आधी आबादी भी शामिल नहीं थी, क्योंकि उससमय उन्हें मताधिकार भी प्राप्त नहीं था.
संविधान में आदर्शों की चाहे जितनी लम्बी-चौड़ी लफ्फाजी की जाए, संविधान में लिख देने मात्र से जनता को अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते.
हाँ, जिन अधिकारों को जनता लड़कर हासिल करती है, उनमें से कई को शासक वर्ग संविधान में संहिताबद्ध करने के लिए बाध्य हो जाता है. यानी जिन देशों में जनता क्रांतिकारी संघर्षों की लम्बी प्रक्रिया में जनवादी अधिकार हासिल करती है उन देशों के सामाजिक ताना-बाना में जनवाद के तत्व रच-बस जाते हैं और बुर्जुआ संविधान भी किसी हद तक इस स्थिति को प्रतिबिंबित करने लगते हैं.
पश्चिम के जिन देशों में बुर्जुआ जनवाद ‘पुनर्जागरण-प्रबोधन-क्रान्ति’ की ऐतिहासिक प्रक्रिया से गुज़रकर स्थापित हुआ, वहाँ के सामाजिक ताना-बाना और जनता की चेतना में जनवाद के मूल्य रचे-बसे हैं और इसलिए वहाँ के संविधान किसी हद तक इस वस्तुगत स्थिति को प्रतिबिंबित करते हैं.
हालाँकि उन देशों में भी जब संकट के बादल गहराते हैं तो बुर्जुआ वर्ग जनवाद के संवैधानिक वायदों से मुकर जाता है और अपने वर्गीय अधिनायकत्व को नंगे रूप में लागू करने लगता है.
भारत जैसे उत्तर-औपनिवेशिक समाजों की स्थिति कुछ भिन्न है ! यहाँ का बुर्जुआ वर्ग ‘पुनर्जागरण-प्रबोधन-क्रान्ति’ की प्रक्रिया से गुजरकर सत्ता में नहीं आया.
वह औपनिवेशिक सामाजिक-आर्थिक संरचना के गर्भ से पैदा हुआ एक रुग्ण-विकलांग-बौना बुर्जुआ वर्ग था जिसने क्रांति की जगह ‘दबाव-समझौता-दबाव’ की रणनीति अपनाकर तथा विश्व-परिस्थितियों एवं जनता की क्रांतिकारी शक्तियों की कमजोरी का लाभ उठाकर सत्ता में आया.
यह बुर्जुआ वर्ग अपनी जनता को उतना जनवादी अधिकार भी कत्तई नहीं दे सकता जितना पश्चिम के किसी बुर्जुआ वर्ग ने दिया. यही कारण है कि हमारे देश का संविधान आद्यंत कोरी लफ्फाजियों से भरा हुआ है.
इन कथित लफ्फाजियों को अगर हम जनवाद के आदर्शों के रूप में पेश करते हैं तो जनता को एक ऐसा संवैधानिक विभ्रम देते हैं कि वह लोक-लुभावन लफ्फाजी के साथ रचे गए संवैधानिक प्रपंच में और अधिक उलझ जाए.
दूरगामी तौर पर, आमूलगामी बदलाव के किसी भी संघर्ष के लिए यह आत्मघाती सिद्ध होगा. बेशक, हमें बुर्जुआ संवैधानिक और विधिक दायरे के भीतर अपने जनवादी अधिकारों की ढेरों लड़ाइयाँ लड़नी होती हैं, पर ऐसा करते हुए बुर्जुआ संविधान और बुर्जुआ कानूनों के प्रति जनता में कोई विभ्रम कत्तई नहीं पैदा किया जाना चाहिए.
आमूलगामी सामाजिक बदलाव का सीमान्त या क्षितिज जन-समुदाय की निगाहों में बुर्जुआ संविधान या कानून-व्यवस्था बन जाए, ऐसी कोई ऐतिहासिक, आत्मघाती अदूरदर्शिता कदापि नहीं की जानी चाहिए.
उन्नत से उन्नत बुर्जुआ जनवादी संविधान भी बुर्जुआ वर्ग के शासन करने का आधार-ग्रन्थ होता है, वह किसी आमूलगामी सामाजिक-राजनीतिक बदलाव या क्रांति की दिशा-निर्देशक संहिता नहीं हो सकता.
क्रांतियाँ संवैधानिक-वैधानिक चौहद्दियों में क़ैद रहकर या किसी संविधान से निर्देशित होकर नहीं चलतीं. वे हमेशा ही इन सीमांतों का अतिक्रमण करती हैं.
अतः, अपने जनवादी और नागरिक अधिकारों के लिए लड़ते हुए हमें बुर्जुआ वर्ग की कमीनगी, कुटिल पाखण्ड और दुरंगेपन और विश्वासघात का भंडाफोड़ करने के लिए उनके संविधान में उल्लिखित वायदों की बार-बार याद अवश्य दिलानी चाहिए और उन अधिकारों की लड़ाई में संवैधानिक और क़ानूनी रास्तों और निदानों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन संविधान और कानून-व्यवस्था का महिमा-मंडन करके जनता में संवैधानिक-विधिक विभ्रम नहीं पैदा करना चाहिए, उसकी क्रांतिकारी चेतना को कुशाग्र बनाने की जगह कुंद करने का काम नहीं करना चाहिए. बुर्जुआ लिबरल और सोशल डेमोक्रेट यही काम करते हैं.
दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, वह यह कि आज हमारी लड़ाई मात्र जनवादी और नागरिक अधिकारों की लड़ाई नहीं है. यह लड़ाई किसी ‘बोनापार्टिस्ट’ टाइप निरंकुश स्वेच्छाचारी तानाशाह बुर्जुआ सत्ता से है, यह भी बात नहीं है.
हमारी लड़ाई सीधे-सीधे फासिज्म से है. हिन्दुत्ववादी फासिस्ट अपनी ऐतिहासिक प्रकृति के अनुरूप आचरण करते हुए बुर्जुआ संविधान में उल्लिखित बेहद सीमित और आधे-अधूरे जनवादी और नागरिक अधिकारों को भी निरस्त कर रहे हैं. ऐसी स्थिति में हमारी तात्कालिक लड़ाई इन साजिशों के ख़िलाफ़ होगी और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए होगी, पर यह केवल एक तात्कालिक लड़ाई है, फासिज्म के ख़िलाफ़ जनता की लड़ाई इन्हीं संवैधानिक चौहद्दियों में सीमित कदापि नहीं हो सकती.
इसलिए भारतीय संविधान को वस्तुगत तौर पर भी आदर्शीकृत करने की यदि कोई कोशिश की जाती है तो यह एक प्रतिगामी कदम होगा, संवैधानिक सुधारवाद होगा.
इस तात्कालिक लड़ाई के आसन्न मुद्दों पर हम बुर्जुआ डेमोक्रेट्स और सोशल डेमोक्रेट्स के साथ भी बेहिचक खड़े होंगे, पर उनका अंतिम लक्ष्य हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता. ईमानदार से ईमानदार बुर्जुआ डेमोक्रेट्स और सोशल डेमोक्रेट्स इस विभ्रम और यूटोपिया के शिकार होते हैं कि फासिज्म की जगह आदर्श रूप में बुर्जुआ जनवाद की स्थापना की जानी चाहिए.
बुर्जुआ जनवाद की सीमांतों से आगे वे सोचते ही नहीं. सच यह है कि आज उस हद तक भी बुर्जुआ जनवाद की वापसी संभव नहीं जैसी आज से 70-80 साल पहले संभव थी. पूँजीवाद के ढाँचागत संकट के चलते फासिज्म की जगह यदि कोई बुर्जुआ जनवादी सत्ता बीच-बीच में आयेगी भी तो वह बोनापर्टिस्ट टाइप कोई निरंकुश सत्ता होगी जो जनता को नाम मात्र का ही जनवादी अधिकार देगी, और उस समय भी, फासिज्म एक घोर जन-विरोधी बर्बर शक्ति के रूप में समाज में मौजूद रहेगा और कहर बरपा करता रहेगा.
याद कीजिए, कांग्रेस के शासन-काल में भी हिन्दुत्ववादियों का उत्पात जारी रहा है पिछले तीन दशकों के दौरान. और यह भी याद रखिये कि मज़दूरों, मेहनतक़शों, दलितों, आदिवासियों, स्त्रियों और क्रांतिकारी आन्दोलनों को कुचलने में कांग्रेस ने भी कभी कोई कोताही नहीं बरती.
बेर्टोल्ट ब्रेष्ट ने कहा था कि जो फासिज्म से लड़ने की बात करते हुए पूँजीवाद से लड़ने की बात नहीं करता, वह फासिज्म से नहीं लड़ सकता. फिर एक जगह वह यह भी कहते हैं कि जो पूँजीवाद से लड़ने की बात करता है लेकिन फासिज्म से नहीं लड़ता, वह भी वस्तुतः पूँजीवाद से लड़ नहीं सकता.
इनदिनों जनांदोलनों के दौरान संविधान की प्रस्तावना के पाठ का एक चलन चला हुआ है. ऐसा करके हम कहीं न कहीं जनता के बीच संविधान को “जनवाद के आधार-ग्रन्थ” के रूप में आदर्शीकृत करते हैं और एक विभ्रम पैदा करते हैं. प्रस्तावना कोरी लफ्फाजी है.
भारतीय गणराज्य शब्दों के वास्तविक अर्थों में संप्रभुता-संपन्न है ही नहीं. नव-उदारवाद और फासिज्म के दौर के पहले भी भारत साम्राज्यवादी लूट और दबाव का शिकार था और भारतीय बुर्जुआ वर्ग साम्राज्यवादियों का तब भी जूनियर पार्टनर ही था. यह समाजवादी भी नहीं है.
नेहरूकालीन राजकीय पूँजीवाद को समाजवाद कहना एक मूर्खता होगी ! वह “कल्याणकारी राज्य” के बुर्जुआ कीन्सियाई नुस्खों तक को एक सीमित रूप में ही लागू कर पाया. भारतीय संविधान में उल्लिखित धर्मनिरपेक्षता ऐतिहासिक अर्थों में धर्मनिरपेक्षता है ही नहीं. वह धर्मनिरपेक्षता को ‘सर्व-धर्म-सद्भाव’ के रूप में परिभाषित करती है.
धर्म-निरपेक्षता का मतलब है कि राजनीति और सार्वजनिक जीवन में धर्म की कोई दखल न हो और धर्म के निजी विश्वास के रूप में अनुपालन की नागरिकों को पूरी आज़ादी हो. भारत में ऐसा कभी नहीं रहा. राजनीति, शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में धर्म की दखलंदाजी फासिस्टों के सत्तारूढ़ होने के पहले भी थी, धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न में राजकीय एजेंसियों की भी सक्रिय भूमिका हुआ करती थी, शिक्षा और “जन-कल्याण” की तमाम संस्थाएँ धार्मिक सम्प्रदाय चलाया करते थे, राजनीति में धर्म का खुलेआम इस्तेमाल होता था और धार्मिक ध्रुवीकरण की आंच पर कांग्रेस सहित अन्य बुर्जुआ पार्टियाँ भी अपनी रोटियाँ सेंका करती थीं.
इसी संविधान के लागू होने के दौरान दलितों और अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न आज़ाद भारत में निर्बाध जारी रहा है.
इसी संविधान के प्रावधानों के तहत आपातकाल लागू हुआ था.
इसी संविधान के काल में नेहरू ने शेख अब्दुल्ला और नम्बूदिरिपाद की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया था.
नक्सलबाड़ी किसान विद्रोह और क्रांतिकारी आन्दोलन का दमन, नेल्ली नरसंहार, नंदीग्राम, सिंगुर, सलवा जुडूम. यह सबकुछ इसी संविधान के तहत हुआ.
हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे देश में ‘constitutional remedy’ तक सिर्फ़ मुट्ठी भर पढी-लिखी प्रबुद्ध आबादी की ही पहुँच हो पाती है. बहुसंख्यक आम आबादी जैसे-तैसे ‘legal remedy’ तक ही पहुँच पाती है. औपनिवेशिक कानून-व्यवस्था और पुलिस-प्रशासन के ढाँचे के कारण वहाँ भी उसे न्याय बहुत कम मामलों में ही मिल पाता है.
अंत में, यह भी भूलने की ज़रूरत नहीं है कि संविधान की प्रस्तावना में जिन महत उद्देश्यों की बड़बोली घोषणा की गयी है, वह देश के 15 प्रतिशत अभिजातों द्वारा चुनी गयी संविधान सभा के सदस्यों ने पूरी भारतीय जनता की ओर से कर दी थी. वह संविधान सभा सार्विक मताधिकार के आधार पर चुनी ही नहीं गयी थी.
जिस संविधान को कुछ लोग जनवाद की “पवित्र पुस्तक” बताने में लगे हैं, उसमें आदर्शों की तमाम लफ्फाजियाँ दुनिया के विभिन्न संविधानों से कट-पेस्ट करके ले ली गयी हैं,लेकिन जहाँतक मूल अंतर्वस्तु का सवाल है, इसकी 395 में से 250 धाराएँ 1935 के उसी ‘गवर्नमेंट ऑफ़ इण्डिया एक्ट’ से से ज्यों की त्यों ले ली गयी हैं, जिसे नेहरू तक ने उससमय ‘गुलामी का काला चार्टर’ कहा था.
यह संविधान राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों के तहत ऊँचे आदर्शों और लुभावने वायदों का पूरा झुनझुना बजाता है पर उनके क्रियान्वयन का कोई प्रावधान नहीं करता.
संपत्ति के ‘पवित्र अधिकार’ को तो हमारे देश में कानूनी अधिकार का दर्ज़ा हासिल है लेकिन काम करने या रोज़गार के अधिकार को हमारा संविधान मूलभूत अधिकार का दर्जा नहीं देता, न ही हमारे क़ानून इसकी कोई गारण्टी देते हैं।
इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं होता कि अपनी गोट लाल करने के लिए तमाम दलितवादी बुर्जुआ नेता अम्बेडकर की नायक-पूजा और देव-पूजा करते हुए संविधान को अप्रश्नेय “पवित्र पुस्तक” घोषित कर देते हैं और इस बात को सिरे से गोल कर जाते हैं कि 5-6 वर्ष बीतते ही अम्बेडकर का संविधान से पूरीतरह मोहभंग हो गया था और उसे जला देने तक की बात वह करने लगे थे.
लुब्बेलुब्बाब यह कि हमें अपने जनवादी और नागरिक अधिकारों की तथा धर्म-निरपेक्षता की लड़ाई लड़ते हुए संवैधानिक निदानों और प्रावधानों का बेशक भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए, संवैधानिक वायदों-करारों से फासिस्टों के विश्वासघात को भी उजागर करना चाहिए.
संविधान-प्रदत्त अतिसीमित जनवादी अधिकारों के भी अपहरण के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे इस संविधान का आदर्शीकरण हो और जनता में वृथा विभ्रम फैलें.
जहाँ तक और जब तक गुंजाइश होती है, हम संवैधानिक रास्तों से और संवैधानिक-विधिक दायरे में ही संघर्ष चलाते हैं, पर इन्हें अनुल्लंघनीय लक्षमणरेखा मान लेने का विभ्रम जनता में कत्तई नहीं फैलाया जाना चाहिए.
संघर्ष करते हुए जनता इन सीमाओं को खुद पहचानने लगती है और फिर इनके अतिक्रमण की अनिवार्यता को समझने लगती है. तात्कालिक मुद्दों की लडाइयाँ लड़ते हुए हम अपने क्रांतिकारी शिक्षा और प्रचार के कार्य को इसी दिशा में निर्देशित करते हैं.
क्रांतिकारी बदलाव संविधान और कानून की चौहद्दी में क़ैद रहकर नहीं, बल्कि उनको तोड़कर होते हैं. इतिहास में इसका कोई अपवाद नहीं है.
हिन्दुत्ववादी फासिज्म के विरुद्ध संघर्ष भी क्रांतिकारी संघर्ष की ही एक अविभाज्य कड़ी है, इसे बुर्जुआ जनवाद की फिर से बहाली के यूटोपियाई और असंभव सुधारवादी लक्ष्य तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए !