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नीतीश कुमार का बड़ा फैसला,बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों को मिलेंगे दो-दो लाख 

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बिहार के 94 लाख से अधिक गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए दो-दो लाख की अनुदान राशि दी जाएगी। राज्य सरकार बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत तीन किस्तों में यह राशि देगी। योजना की पूरी प्रक्रिया तय करते हुए 1250 करोड़ की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में योजना समेत कुल 18 एजेंडों को स्वीकृति दी गई।

राज्य में पिछले दिनों हुई जाति आधारित गणना के आधार पर 94 लाख 33 हजार 312 गरीब परिवारों का चयन किया गया है। यह ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आय छह हजार रुपये से कम है। राज्य सरकार का लक्ष्य अगले पांच सालों में इन परिवारों के कम से कम एक सदस्य को रोजगार के लिए दो लाख की अनुदान राशि मुहैया कराना है।वर्ष 2023-24 के लिए 250 करोड़ जबकि वर्ष 2024-25 के लिए सांकेतिक रूप से एक हजार करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।

ऑनलाइन आवेदन, 63 उद्योग चिह्नित

बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत दो लाख रुपये के अनुदान के लिए गरीब परिवारों को आनलाइन आवेदन करना होगा। आवंटित राशि के अनुसार लाभुकों का रैंडम चयन किया जाएगा। अनुदान राशि से स्वरोजगार के लिए 62 उद्योग भी चिह्नित किए गए हैं। इनमें लकड़ी आधारित उद्योग, निर्माण उद्योग, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग आदि उद्योग शामिल हैं। इसके अलावा सैलून, इलेक्ट्रानिक, लांड्री, दैनिक उपभोग की जरूरत जैसे सर्विस क्षेत्र को भी योजना में शामिल किया गया है।

अनुदान की राशि तीन किस्तों में मिलेगी। पहली किस्त में 25 प्रतिशत, दूसरी किस्त में 50 प्रतिशत जबकि तीसरी किस्त में शेष 25 प्रतिशत राशि दी जाएगी। योजना को लागू करने के लिए उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव की अध्यक्षता में कमेटी भी बनाई गई है। जरूरत के अनुसार, कमेटी दूसरे क्षेत्र के उद्योगों को भी योजना में शामिल कर सकती है।

असंगठित कामगारों को दुर्घटना में मौत पर मिलेंगे दो लाख

राज्य कैबिनेट ने बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा- 2011 के तहत मिलने वाली सहायता राशि भी बढ़ा दी है। अभी तक कामगार व शिल्पकार की दुर्घटना मृत्यु पर आश्रितों को एक लाख मिलते थे जिसे बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया है। इसी तरह स्वाभिक मृत्यु पर सहायता राशि 30 हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये, पूर्ण अपंगता पर 75 हजार से बढ़ाकर एक लाख और आंशिक अपंगता पर 37 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है।

इसके अलावा दुर्घटना के बाद कम से कम पांच दिनों तक अस्पताल में रहने पर चिकित्सा सहायता अनुदान पांच हजार से बढ़ाकर दस हजार रुपये कर दिया गया है। इस योजना के दायरे में 18 से 65 वर्ष तक के कामगार एवं शिल्पकार आएंगे।

121 करोड़ से बनेगा बिहार निवास का नया छह मंजिला भवन

नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित बिहार निवास को तोड़कर उसकी जगह नया भवन बनाया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने 121.83 रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी है। नया भवन छह मंजिला होगा जिसमें कुल 72 कमरे होंगे। इनमें तीन वीआइपी जबकि सात वीवीआइपी कमरे बनाए जाएंगे। इसके अलावा लंबी अवधि तक रहने वाले अतिथियों के लिए वन-बीएचके के 14 कमरे और टू-बीएचके के छह कमरे बनाए जाएंगे। भवन निर्माण विभाग ने इससे जुड़ा प्राकक्लन तैयार किया है, जिसे राज्य स्कीम मद में मंजूरी दी गई है।

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