
इंदौर/इंदौर ऑटो रिक्शा चालक महासंघ के संस्थापक राजेश बीड कर, प्रवीण वाडेकर, मनोज प्रजापति, तपेश मोदी ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया है वर्तमान में इंदौर शहर में 22000 ऑटो रिक्शा का संचालन किया जा रहा है जिसमें कई गाड़ियों के कागजात कंप्लीट ना होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय ,जबलपुर के आदेश के बाद इंदौर शहर का परिवहन विभाग ने उनकी कोर्ट की चालानी कार्रवाई करते हुए सैकड़ों ऑटो रिक्शा पर कार्रवाई कर जप्त किया है जिस पर 10,000 15,000 और 20000 तक दंड न्यायालय द्वारा किया जा रहा है,
रिक्शा चालकों के स्थिति कोरोना काल से दयनीय हैइस कारण वह अपने गाड़ी कागज कंप्लीट नहीं करा पाए परिवहन विभाग इंदौर की इस कार्रवाई का जबरदस्त विरोध ऑटो रिक्शा चालक महासंघ ने किया हैआदेश के नाम पर यातायात पुलिस और परिवहन विभाग नाजायज रूप से ऑटो रिक्शा चालकों परेशान कर रहा है यातायात पुलिस ने इसे वसूली का एक माध्यम बना लिया है इस संबंध में इंदौर आज परिवहन अधिकारी श्री जितेंद्र सिंह जी चर्चा हुई जिसमें ऑटो रिक्शा चालक महासंघ ने मांग की है ऑटो रिक्शा के कागजात कंप्लीट ना होने पर spot fineकि व्यवस्था परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस करें एवं इंदौर परिवहन विभाग अति शीघ्र एक माह का शिविर आयोजित करें जिसमें मीटर सत्यापन, परमिट, फिटनेस, का एक छत के नीचे समाधान शासकीय शुल्क पर हो सके, जिससे कि अवैध रूप से चल रहे ऑटो रिक्शा के कागज वैध हो सके, जिससे कि गरीब ऑटो रिक्शा चालक चालानी कार्रवाई का शिकार ना हो पाएश्री बीडकर ने बताया है कि जल्द से जल्द ऑटो रिक्शा चालकों के हित में निर्णय नहीं लिया गया तो कोर्ट चालानी कार्रवाई के विरोध में इंदौर के22000 ऑटो रिक्शा चालक अनिश्चितकालीन चक्का बंद हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है जिसका जिम्मेदार परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस होगी