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दिल्ली शराब घोटाला : 156 दिन बाद तिहाड़ जेल से रिहा होंगे केजरीवाल SC से मिली जमानत

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुना दिया है.  जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है. अदालत ने केजरीवाल को शर्तों पर जमानत दी है. उन्हें 10-10 लाख रुपये के दो मुचलके जमा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है. उनको ट्रायल कोर्ट में पेश होने होगा. वहीं वह गवाहों के संपर्क में नहीं रखेंगे. साथ ही वो दफ्तर नहीं जा सकेंगे और ना ही किसी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकेंगे. अदालत ने केस पर सार्वजिनक टिप्पणी करने से भी रोक लगा दी है. केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दोनों जजों की राय अलग-अलग थी. जस्टिस सूर्यकांत ने केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी को वैध ठहराया. जबकि जस्टिस भुइंया ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि सीबीआई एक प्राथमिक जांच एजेंसी है, ऐसा कोई संकेत नहीं जाना चाहिए कि जांच ठीक से नहीं की गयी  इससे पहले 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं आठ दिन बाद 13 सितंबर को फैसला सुनाते हुए केजरीवाल को जमानत दे दी.  अदालत के फैसले के बाद करीब 156 दिन बाद सीएम जेल से बाहर आयेंगे. सूत्रों की मानें तो केजरीवाल आज जेल से बाहर आ सकते हैं. इसके बाद वह आम लोगों से संवाद करे सकते हैं. 

ईडी ने 21 मार्च को सरकारी आवास से और सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से किया था गिरफ्तार 

बता दें कि ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को उनके सरकारी आवास से गिरफ्तार किया था. 10 दिन की पूछताछ के बाद एक अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया था. इसके बाद केजरीवाल ने आम चुनाव में प्रचार के लिए सुप्रीम कोर्ट से बेल मांगी थी. जिस पर कोर्ट ने 10 मई को फैसला सुनाया था और केजरीवाल को 21 दिन के लिए यानी एक जून तक आम चुनाव में प्रचार के लिए रिहा कर दिया था. इसके बाद 2 जून को केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया था. वहीं सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद केजरीवाल ने ईडी और सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की है. ईडी मामले में केजरीवाल को 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत दे दी थी.

 सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं : आप नेता 

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिले पर आम आदमी पार्टी के नेता काफी खुश है. सांसद राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर खुशी जतायी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लिखा है कि बाहर आने पर आपका स्वागत. हमने आपको मिस किया. सत्य परेशान हो सकता है, मगर पराजित नहीं! अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को जेल की बेड़ियों से आजाद करने का फैसला सुना दिया है. माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया!” दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि सत्यमेव जयते.. सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।” वहीं मनीष सिसोदिया ने अपने एक्स हैंडल पर अरविंद केजरीवाल की तिरंगा हाथ में पकड़े एक फोटो शेयर करते हुए लिखा कि झूठ और साज़िशों के खिलाफ लड़ाई में आज पुनः सत्य की जीत हुई है. एक बार पुनः नमन करता हूं बाबा साहेब अंबेडकर जी की सोच और दूरदर्शिता को, जिन्होंने 75 साल पहले ही आम आदमी को किसी भावी तानाशाह के मुकाबले मजबूत कर दिया था.

भाजपा के हजारों कुचक्र के बावजूद सच्चाई की जीत हुई : मनीष सिसोदिया

आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जतायी है. उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि एक बार फिर से साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल जैसा सच्चा, ईमानदार, देशभक्त कर्मठ नेता इस देश में नहीं है. केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों कुचक्र और साजिशें रचीं. एक कट्टर ईमानदार, जनता के लिए काम करने वाले और जनता के दर्द को समझने वाले आदमी को जेल में डाल दिया गया. लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा पाप नहीं हुआ है. उन्होंने आगे कहा कि आज हम माननीय सुप्रीम कोर्ट को नमन करके उनका धन्यवाद करते हैं. हम इस देश के संविधान और बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज यह संभव हुआ. यह सिर्फ सच्चाई की जीत की भी बात नहीं है, बल्कि इस फैसले से भाजपा के नेताओं का झूठ भी उजागर हुआ है. जिस तरीके से आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि ईडी के केसों में रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई की गिरफ्तारी का पूरा मामला रचा गया. हमारे सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने बार बार इस बात को दोहराया कि यह इंश्योरेंस अरेस्ट था. उन्हें किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था. भाजपा चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती है, इसीलिए इंश्योरेंस अरेस्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया. जिससे आम आदमी पार्टी टूट जाये.  मैं इस केस में जुड़े सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं। इन लोगों की वजह से ही ऐसे संकट के समय जब भाजपा अपनी पूरी ताकत के साथ हमारे खिलाफ कुचक्रों का निर्माण कर रही थी, वह (केजरीवाल) टूटे नहीं, हटे नहीं, डरे नहीं, बल्कि इन लोगों के खिलाफ पूरी सच्चाई से डटे रहे. यह सबके लिए बहुत ही दुखद क्षण था, जब केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाल दिया गया था.

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