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बिजली चोरी केस में ढाबा संचालक को 2 साल जेल

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इंदौर

बिजली चोरी के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय की विशेष अदालत ने एक आरोपी को दो साल जेल की सजा सुनाई है। बिजली कंपनी ने तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर किया था। इनमें से दो फरार हैं। कोर्ट ने आलापुरा निवासी दिलीप लालवानी को सजा सुनाते हुए 6.60 लाख रुपए का बिल भी चुकाने के लिए कहा है।

6 अगस्त 2009 को बिचौली मर्दाना स्थित राजभोग ढाबे की जांच की गई थी। इसमें स्वीकृत भार से कई गुना ज्यादा बिजली की खपत हो रही थी। वहीं मीटर की सील भी टूटी हुई थी। इस पर बिजली कंपनी ने चोरी का केस बनाया था। वसूली की राशि जमा कराने के लिए कई बार नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आखिर में बिजली कंपनी ने विशेष अदालत में चालान पेश किया। कंपनी ने दिलीप के अलावा मदन लाल व गोकुल प्रसाद को भी आरोपी बनाया था। केस दर्ज होने के बाद से दोनों आरोपी फरार हैं।

Ramswaroop Mantri

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