जयपुर
जोधपुर में 2011 में हुई अवैध शराब पीने से हुई 22 लोगों की मौत के मामले में गुरुवार को ED ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की है। ED ने अवैध रूप से स्प्रिट सप्लाई करने वाले इंदौर के अमनदीप भुल्लर के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत संपत्ति कुर्क करने के लिए अदालत में चार्जशीट पेश की है।
2011 की जोधपुर शराब दुखांतिका में आरोपी कालूराम और अन्य के खिलाफ जोधपुर के लूणी और बासनी थानों में मुकदमे दर्ज हुए थे। इस मामले की जांच में पाया गया था कि आरोपी कालूराम ने इंदौर के अमनदीप सिंह भुल्लर से स्प्रिट खरीदता था और हवाला के जरिए पेमेंट करता था। नकली और अवैध शराब के कारोबार में हवाला का नेटवर्क जुड़ने के बाद ED ने भी PMSA के तहत जांच शुरू की थी। इस मामले में कालूराम विश्रोई, उनकी पत्नी शारदा देवी, अमनदीप सिंह भुल्लर और अन्य को अवैध, जहरीली और नकली शराब बनाकर बेचने का आरोपी बनाया गया था। इस शराब के सेवन से 22 लोगों की जान चली गई थी।
मौत के दोनों सौदागरों की प्रॉपर्टी कुर्क करने की तैयारी
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अभियुक्त कालू राम विश्नोई और अमलदीप सिंह भुल्लर की संपत्ति अटैच कर रखी है। अब इन संपत्तियों को कुर्क किए जाने की तैयारी है। ईडी ने कालूराम बिश्नोई की 1.32 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर उसे कोर्ट में अगली कार्रवाई के लिए अभियोजन परिवाद पेश किया है। अमनदीप सिंह भुल्लर का एक फ्लेट को भी ED ने इंटरिम कुर्क कर रखा है।
ईडी ने जांच में यह पाया कि इंदौर निवासी अमनदीप सिंह भुल्लर जोधपुर और पाली क्षेत्र में अवैध स्प्रिट की सप्लाई करता था। भुल्लर ने कालूराम विश्नोई को अवैध स्प्रिट की सप्लाई की जिससे उसने जहरीली और नकली शराब बनाने में इस्तेमाल की।
हवाला से होता था भुगतान, इसीलिए ईडी ने केस दर्ज कर भुल्लर का फ्लैट अटैच किया था
ईडी जांच में सामने आया कि कालूराम विश्नोई अवैध स्पिरिट सप्लाई के लिए अमनदीप सिंह को हवाला से भुगतान करता था। ईडी ने इसीलिए पीएमएलए के तहत केस दर्ज कर जांच की थी। ईडी ने भुल्लर का इंदौर के सिल्वर लेक विस्टा, लिम्बोदी में 985 वर्ग फीट का एक रिहायशी फ्लैट अंतरिम तौर पर अटैच कर रखा है।