भोपालः एक समय भोपाल की प्रमुख जगहों पर निर्माण और अपनी भव्यता के लिए मशहूर रहे पीपुल्स समूह को बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने समूह की भोपाल में 280 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली है। प्रवर्तन निदेशालय ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में की है।
ईडी के अनुसार पीपुल्स समूह को विदेशी निवेशकों से 494 करोड़ रुपये का निवेश मिला था। इसके बाद पीपुल्स ग्रुप के सदस्यों ने यह राशि निकालकर व्यक्तिगत खर्च के उपयोग कर ली। बाद में इस मामले की शिकायत पीएमएलए कोर्ट में शिकायत की गई थी।
ईडी ने पीपुल्स ग्रुप की कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ग्वालियर, पीपुल्स इंटरनेशनल, सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पीजीएच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 447 के अंतर्गत जांच की। इस जांच में सामने आया कि पीपुल्स ग्रुप के सदस्यों ने एफडीआई राशि का उपयोग कर खुद को समृद्ध किया है।
राशि में गड़बड़ी करने के लिए समूह के लोगों ने संदिग्ध तरीकों और साधनों का उपयोग किया है। राशि में गड़बड़ी करने के लिए समूह के लोगों ने संदिग्ध तरीकों और साधनों का उपयोग किया है। इसके चलते 3 कंपनियों के शेयरधारकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
आपको बता दें कि पीपुल्स ग्रुप की कंपनी पीपुल्स इंटरनेशनल एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पीजीएच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के तहत 494 करोड़ रुपए की राशि मिली थी। वर्ष 2000-2011 के दौरान पीपुल्स ग्रुप ने इस राशि को निकाल लिया था। इसके अलावा ऋण, सिक्योरिटी डिपाजिट और अग्रिम राशि भी वर्ष 2000 से 2022 के दौरान निकाली गई है।
यह संपत्ति हुई है कुर्क
280 करोड़ रुपए की कुर्क प्रॉपर्टी में जो संपत्ति शामिल हैं, उसमें पीपुल्स स्वामित्व और शेयर की संपत्ति हैं- पीपुल्स इंटरनेशनल एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पीजीएच इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, पीपुल्स जनरल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल में एक आवासीय संपत्ति और विभिन्न बैंक खाते।
पहले भी हुई कार्रवाई
गौरतलब है कि इसी मामले के पहले भी ईडी ने एक नवंबर 2023 को 230.4 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की थी। इसमें ग्रुप की भूमि, भवन और मशीनरी, कॉलेज, स्कूल, प्रशिक्षण केंद्र, पेपर मिल, अखबारी कागज, मशीनरी शामिल हैं।
पीपुल्स ग्रुप की कुर्क की गई ज्यादातर प्रॉपर्टी भोपाल के भानपुर क्षेत्र में है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले नवंबर 2023 में भी भोपाल के पीपुल्स ग्रुप की 230.4 करोड़ की संपत्ति अटैच की थी। निदेशालय ने इसकी जानकारी गुरुवार को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करके दी थी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) 2002 के तहत मामले दर्ज हुए थे। इसमें कार्रवाई करते हुए ईडी ने पीपुल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च सेंटर, पीपुल्स यूनिवर्सिटी, पीपुल्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जमीन, पेपर मिल, बिल्डिंग और मशीनरी को अटैच किया है। होटल राजा भोज को भी अटैच किया गया था।
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